• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नए साल में बदल जाएंगे Mutual Funds में निवेश से जुड़े ये 5 नियम

Desk by Desk
30/12/2020
in Main Slider, नई दिल्ली
0
investment

investment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी नए साल में म्युचुअल फंड के नियमों में बदलाव करने जा रहा हैं। म्युचुअल फंड्स को निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में बदलाव हो रहे हैं। सितंबर महीने में सेबी ने मल्टी-कैप इक्विटी म्युचुअल फंड योजनाओं के लिए पोर्टफोलियो आवंटन में कुछ बदलाव किये थे। बाजार नियामक सेबी निवेशकों को निवेश के पहले रिस्क का अंदाजा लगाने के लिए एक रिस्कोमीटर टूल की सुविधा देता है।

ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी, भारत में भी इसी हफ्ते अप्रूवल की उम्मीद

अब इस टूल में 1 जनवरी 2021 से ‘बहुत अधिक जोखिम’ की कैटेगरी भी जोड़ दी जाएगी, जिससे निवेशक उत्पाद के बारे में सटीक अंदाजा लगा सकें। यह सुविधा 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। हर महीने इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। एक जनवरी से सभी योजनाओं पर अलग से जोखिम की श्रेणी दर्शायी जाएगी और फंड हाउस को योजना के रिस्क प्रोफाइल में बदलाव होने पर निवेशकों को सूचित करना होगा।

गोपाल राय इलाज कराने के लिए मुंबई रवाना, मनीष सिसोदिया संभालेंगे उनका विभाग

अब बदले हुए नियमों के अनुसार, किसी मल्टी-कैप म्युचुअल फंड स्कीम को 65 फीसद के स्थान पर कम से कम 75 फीसद इक्विटी में निवेश करना होगा। मल्टी कैप इक्विटी म्युचुअल फंड्स स्कीम्स में कम से कम 25-25 फीसद हिस्सा लार्ज कैप, मिडकैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना होगा। वर्तमान में मल्टी-कैप फंड कैटेगरी में कोई आवंटन से जुड़ा प्रतिबंध नहीं है। इनमें से कुछ बदलाव एक जनवरी से और कुछ उसके बाद लागू होंगे।

Tags: bseBusinessBusiness NewsBusiness savings business hindi newsFinance NewsFive rule changes for mutual funds that become applicable in 2021flexi cap fundmuti cap fundmutual fund new rulemutual fund rules effective from January 2020mutual fund rules for 2021Mutual FundsNSEriskometer toolsavingssebiShare Marketstock marketम्यूचुअल फंड
Previous Post

यूपी में नए साल पर 10 जनवरी से हर रविवार को फिर लगने जा रहा है ‘आरोग्य मेला’

Next Post

वार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचे अन्नदाता, बोले- कानून वापस लेने से होगी बात शुरू

Desk

Desk

Related Posts

Main Slider

देवभूमि की पहचान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे: सीएम धामी

31/10/2026
Main Slider

जातिवाद और जिन्नावाद का मुकाबला मिलकर करना होगा: CM योगी

31/10/2026
Main Slider

CM धामी का ऐलान, PRD जवानों को मिलेगी बढ़ी हुई आर्थिक सौगात

31/10/2026
Main Slider

पंजाब चुनाव के लिए AAP का पहला दांव, भगवंत मान फिर धुरी से आजमाएंगे किस्मत

31/10/2026
Main Slider

जातिवाद और जिन्नावाद का मुकाबला मिलकर करना होगा: CM योगी

31/10/2026
Next Post
farmers

वार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचे अन्नदाता, बोले- कानून वापस लेने से होगी बात शुरू

यह भी पढ़ें

Rahul Gandhi

राहुल गांधी यूरोपीय देशों की यात्रा पर रवाना, इन से करेंगे बातचीत

06/09/2023
Imprisonment

हत्या के तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा ,50-50 हजार का जुर्माना

28/08/2021
C VIGIL App

सी-विजिल एप से आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की करें शिकायत, होगी कार्रवाई

26/03/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version