• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

लव जिहाद : यूपी, उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Desk by Desk
06/01/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Love Jihad

Love Jihad

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए धर्मांतरण (लव जिहाद) के खिलाफ यूपी व उत्तराखंड के कानूनों की वैधानिकता को चुनौती दी है। लव जिहाद जाने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों से बुधवार को जवाब तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की खंडपीठ ने विशाल ठाकरे एवं अन्य तथा सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ के गैर-सरकारी संगठन ‘सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस जारी किये।

कार्तिक आर्यन और जान्हवी कपूर एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, अफेयर की खबरें गर्म

कोर्ट ने, हालांकि संबंधित कानून के उन प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत शादी के लिए धर्म परिवर्तन की पूर्व अनुमति को आवश्यक बनाया गया है। सुश्री सितलवाड़ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने दलील दी कि पूर्व अनुमति के प्रावधान दमनकारी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अध्यादेश के आधार पर पुलिस ने कथित लव जिहाद के मामले में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है।

सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति बोबडे ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट जाने को कहा, लेकिन सिंह और वकील प्रदीप कुमार यादव की ओर से यह बताये जाने के बाद कि दो राज्यों में यह कानून लागू हुआ है और समाज में इससे व्यापक समस्या पैदा हो रही है। वकीलों ने दलील दी कि मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे अन्य राज्य भी ऐसे ही कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई को लेकर हामी भरते हुए दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किये।

Tags: Love JihadSupreme CourtSupreme Court notice to UPUttarakhand Governmentउत्तर प्रदेश व उत्तराखंडउत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिसन्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यममध्य प्रदेशमुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडेयूपीयूपी व उत्तराखंडलव जिहादसुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट का नोटिसहरियाणा
Previous Post

मशहूर डिजाइनर ने किया लिंग परिवर्तन का एलान, नया नाम- ‘सायशा’

Next Post

अबतक 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, इंसानों में भी जा सकता है लाइलाज वायरस

Desk

Desk

Related Posts

Bleach
Main Slider

फेस पर ब्लीच लगाने के बाद होती हैं जलन, तो ट्राई करें ये हैक्स

22/06/2025
Pigmentation
फैशन/शैली

झाइयों से छुटकारा दिलाएगा ये ब्यूटी हैक

22/06/2025
glowing skin
फैशन/शैली

सुबह उठते ही करें ये काम, चेहरे को मिलेगा निखार

22/06/2025
Main Door
Main Slider

मेन गेट पर लिखें ये मंत्र, घर से दूर होगी नकारात्मकता

22/06/2025
Aarti
Main Slider

इसके बिना अधूरी मानी जाती है पूजा, जानें इसके पीछे का कारण

22/06/2025
Next Post
बर्ड फ्लू पर हाई अलर्ट High alert on bird flu

अबतक 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, इंसानों में भी जा सकता है लाइलाज वायरस

यह भी पढ़ें

कैप्टन की सोनिया को चेतावनी, ‘पंजाब की राजनीति में दखल न दें, वर्ना बड़ा नुकसान होगा’

17/07/2021
vaccination of children

टीके लगवाने से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक तरह से नहीं हो पाती विकसित

27/06/2021
sandhu

सभी महत्वपूर्ण प्रोजक्ट उन्नति पोर्टल में शामिल किये जाएं : मुख्य सचिव

17/05/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version