• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नोएडा में 31 जनवरी से धारा-144 लागू, प्राइवेट ड्रोन उड़ाने पर लगी रोक

Writer D by Writer D
23/01/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, नोएडा, राजनीति
0
Section 144

Section 144

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर अगले कुछ दिनों के लिए धारा 144 लागू  कर दी है। नोएडा पुलिस के आदेश के तहत 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक नोएडा में इस धारा के तहत किसी भी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्राइवेट ड्रोन उड़ाने की भी अनुमति नहीं होगी।

नोएडा पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। पुलिस के मुताबिक इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  का दौरा भी संभव है, इसलिए भी सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, नोएडा पुलिस ने 22 जनवरी की देर रात जारी किए गए अपने आदेश में कहा है कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बड़ी संख्या में नोएडा से भी लोगों के जाने की संभावना है। गौतम बुद्धनगर में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है। नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में बिना इजाजत धरना-प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही लोगों को निजी ड्रोन उड़ाने से भी मना किया गया है।

गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

– 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सुरक्षा कारणों से प्राइवेट ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पाबंदी।

– प्रशासन की अनुमति के बिना न जुलूस निकाले जा सकेंगे और न ही चक्का जाम किया जा सकेगा।

– लाठी-डंडा, बल्लम, स्टिक या अन्य प्रकार के हथियारों लेकर चलने पर पाबंदी। सिर्फ पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को ही इसकी इजाजत है।

– समाज में तनाव फैलाने वाले ऑडियो या वीडियो बजाने पर भी होगी रोक।

– शादी समारोहों में भी घातक हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।

26 January Paradenoida newsSection 144

Tags: bjp president republic day paradeNoida newsrepublic day 2021section 144
Previous Post

गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Next Post

गोली मार कर दोस्त को किया घायल, फिर आरोपी ने स्वयं का काटा गला

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi met 45 trainee officers
Main Slider

संवाद, संवेदनशीलता और सकारात्मकता से बनेंगे सफल अधिकारी: मुख्यमंत्री योगी

04/07/2025
CUET UG result declared
Main Slider

CUET UG का रिजल्ट घोषित, यहां चेक करें स्कोरकार्ड

04/07/2025
CM Yogi
Main Slider

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को दी मंजूरी, जानें किसको मिलेगा आरक्षण

04/07/2025
CM Yogi
Main Slider

वैश्विक बाजार में उत्तर प्रदेश की शान बढ़ा रही हैं विभिन्न प्रकार के आमों की किस्में- सीएम योगी

04/07/2025
Manorama River
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की पहल पर अब गोण्डा में शुरू हुई मनोरमा नदी के पुनर्जीवन की मुहिम

04/07/2025
Next Post
shot to dead

गोली मार कर दोस्त को किया घायल, फिर आरोपी ने स्वयं का काटा गला

यह भी पढ़ें

Four children drowned in the pond

तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत

02/08/2023
Aditya said while breaking his face to the trollers, I salute all of them.

ट्रोलर्स को मुँह तोड़ जवाब देते हुए आदित्य बोले मैं उन सभी को शष्टांग प्रणाम करता हूं..

25/05/2021

पंजाबः CM चन्नी का ऐलान,8 नवंबर तक तीनों कृषि कानून वापस ले केंद्र सरकार

27/10/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version