• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दुष्कर्म के बाद युवती समेत तीन को सुलाया था मौत की नींद, कोर्ट ने दी फांसी की सजा

Writer D by Writer D
26/03/2021
in Main Slider, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, क्राइम
0
Sentenced to death

Sentenced to death

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया में दुष्कर्म के बाद महिला सहित तीन लोगों की की गई हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट रामेंद्र कुमार ने आरोपी को फांसी व नौ लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।

कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि से डेढ़ लाख रुपये दुष्कर्म पीड़िता के आश्रितों को देने का आदेश दिया। पॉक्सो कोर्ट के जज ने 66 पेज के फैसले में इस घटना को बेहद क्रूर, अमानवीय, अवर्णनीय बताया।

बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया निवासी नजीरुद्दीन उर्फ पौआ पुत्र अब्दुल अजीज 24 नवंबर 2020 को गांव की ही एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और महिला, उसके पति व चार माह के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यही नहीं आरोपी ने दो अन्य बच्चों को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

बाहुबली विधायक अमनमणि ने किया सरेंडर, ठेकेदार के अपहरण करने का था आरोप

इस मामले में मृतक के भाई ने मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी नजीरुद्दीन को गिरफ्तार किया और उसका डीएनए टेस्ट कराया। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली गई। आरोपी के घटना में शामिल होने की पुष्टि के बाद पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर ही आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी थी।

इस मुकदमे में संयुक्त अभियोजन निदेशक वेद प्रकाश शर्मा और पैरोकार मुबारकपुर थाने के प्रकार पंकज सिंह के विशेष प्रयास से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने वादी साहब समीर सहित 14 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को मृत्यदंड व नौ लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।

Tags: crime newsup news
Previous Post

बाहुबली विधायक अमनमणि ने किया सरेंडर, ठेकेदार के अपहरण करने का था आरोप

Next Post

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! ट्रेनों में अब रात 11 से सुबह 5 बजे तक चार्ज नहीं होंगे मोबाइल

Writer D

Writer D

Related Posts

Cow
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की गो संरक्षण नीति से निकला गो सेवा के साथ रोजगार का नया रास्ता

01/08/2026
Mukhyamantri Shikshak Cashless Medical Scheme
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना को मिली रिकॉर्ड रफ्तार, 42% शिक्षक-कार्मिकों की पूरी हुई ई-केवाईसी

01/08/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

मत्स्य पालन को गति देने के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश : केशव मौर्य

01/08/2026
rooftop solar plants
उत्तर प्रदेश

रूफटॉप सोलर ऊर्जाः देश में लखनऊ का पहला स्थान, शीर्ष 100 में उत्तर प्रदेश के 17 जनपद

01/08/2026
CM Dhami congratulated Tejaswin Shankar.
Main Slider

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: तेजस्विन शंकर को सीएम धामी ने दी बधाई

01/08/2026
Next Post
Indian Railway

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! ट्रेनों में अब रात 11 से सुबह 5 बजे तक चार्ज नहीं होंगे मोबाइल

यह भी पढ़ें

Beaten

प्रेम प्रसंग के चलते युवक की लाठी डंडों से पीटकर की हत्या

14/04/2022
Tanker Accident

हाइवे पर पलट गया एथनाल से भरा टैंकर, मचा हड़कंप

28/01/2024
किसान आंदोलन farmers protest

किसान आज कारपोरेट विरोध दिवस मनाएगें, दिल्ली विरोध का एक माह पूरा

26/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version