• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

देशद्रोह के आरोपी कप्पन से पूछताछ की एसटीएफ की अपील खारिज

Writer D by Writer D
19/08/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, मथुरा
0
STF

UP STF

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में मथुरा के जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार पाण्डे ने एसटीएफ की उस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद उसने अदालत से अभियुक्त सिद्दीक कप्पन से दुबारा पूछताछ करने की इजाजत एक प्रार्थनापत्र के माध्यम से की थी।

अभियोजन की ओर से (एसटीएफ द्वारा) एक प्रार्थनापत्र 18क के तहत अदालत में पेश कर कहा गया था कि अभियुक्त सिद्दीक कप्पन के दिल्ली स्थित आवास पर 11 नवम्बर 2020 को जब छापा मारा गया था और तलाशी के दौरान बरामद बुकलेट में प्रतिबंधित संगठन सिम्मी का साहित्य बरामद हुआ था। बरामद साहित्य में हस्तलेख के मिलान के लिए 8 मार्च को दस्तावेज एवं अभियुक्त कप्पन का नमूना लेख विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट दो जून को प्राप्त हुई है।

रिपोर्ट में लेख का मिलान नही हुआ है। चूंकि साहित्य कप्पन के कमरे से बरामद हुआ है इसलिए प्रतिबंधित संगठन सिम्मी के दस्तावेज के संबंध में अभियुक्त सिद्दीक कप्पन से पूछतांछ किया जाना आवश्यक है।कप्पन से पूछतांछ के संबंन्ध में अनुमति प्रदान करने की याचना विद्वान न्यायाधीश से की गई थी किंतु अभियुक्त पक्ष की ओर से इसका लिखित विरोध किया गया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और एसटीएफ का अनुरोध पूर्व में की गई अदालती कार्रवाई का ही अंश है। इसका संबंध किसी अग्रिम पूछतांछ से संबंधित नही है इसलिए ही एसटीएफ का प्रार्थनापत्र खारिज करने योग्य था।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अपने आदेश में लिखा है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प़त्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अतः इस स्तर पर अभियोजन का प्रार्थनापत्र स्वीकार करनेयोग्य नही है इसलिए अभियोजन की ओर से प्रस्तुत 18क प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

Tags: mathura newsup stf
Previous Post

संदिग्ध हालात में हुई युवक की मौत, रेल लाइन के पास मिला शव

Next Post

पुलिस मुठभेड़ में बीस हजार का इनामी साथी संग गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

lipstick
Main Slider

स्किन टोन के अनुसार करें चुने लिपशेड, खूबसूरती में आएगा निखार

13/08/2025
Main Slider

नवाबी तरीके से बनाएं ये डिश, मुंह के टेस्ट को बदल देगा इसका स्वाद

13/08/2025
furniture
Main Slider

लकड़ी के फर्नीचर को किस दिशा में रखना होता है शुभ, यहां जानें

13/08/2025
Dining Table
Main Slider

डाइनिंग टेबल पर ज़रूर रखें ये चीज, कभी नहीं होगी अन्न की कमी

13/08/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार ने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के लखनऊ परिसर को दी स्थायी भूमि

12/08/2025
Next Post
arrested

पुलिस मुठभेड़ में बीस हजार का इनामी साथी संग गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

Election Commission

सभी चुनाव कानूनों और नियमों से होते है… EC का राहुल गांधी को जवाब

24/06/2025

राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में एक जवान शहीद

16/09/2020
ram mandir nirman

राम मंदिर निर्माण में लगेंगे 12 लाख घनफुट के पत्थर, नींव भराई का कार्य अप्रैल से शुरू

10/03/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version