• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

स्किन टू स्किन केस पर SC ने कहा- तब तो दस्ताना पहनकर कोई छूए तो उसे सजा ही न हो

Writer D by Writer D
24/08/2021
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बंबई हाईकोर्ट के उस विवादास्पद फैसले को पलटने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी और बच्चा, दोनों के बीच सीधा त्वचा से त्वचा संपर्क नहीं हुआ है तो पॉक्सो के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं होगा।

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष इस फैसले को एक खतरनाक और अपमानजनक मिसाल बताते हुए, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले का मतलब यह होगा कि एक व्यक्ति जो सर्जिकल दस्ताने पहनकर एक बच्चे का यौन शोषण करता है, उसे बरी कर दिया जाएगा।

उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) ने एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि एक नाबालिग लड़की के स्तनों को उसके कपड़ों के ऊपर से टटोलने पर पोक्सो की धारा 8 के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं होगा।

यह मानते हुए कि धारा 8 पोक्सो के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क होना चाहिए, उच्च न्यायालय ने माना कि विचाराधीन कृत्य केवल धारा 354 आईपीसी के तहत छेड़छाड़ के एक कमतर अपराध के समान होगी। केंद्र सरकार की अपील पर इस फैसले के संचालन पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

पीठ ने कहा कि नोटिस के बावजूद आरोपी के लिए कोई प्रतिनिधित्व पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी से कहा कि अभियुक्तों के लिए एडवोकेट-आन-रिकॉर्ड के साथ दो वरिष्ठ अधिवक्ता उपलब्ध करवाए। मामलों की अंतिम सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

Tags: delhi newsSupreme Court
Previous Post

CM पुष्कर ने की सालम में शहीद स्मारक बनाने की घोषणा

Next Post

22 दिन बाद ‘शिवांक’ के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के लिए तैयार हुआ प्रशासन

Writer D

Writer D

Related Posts

Budh Dev
Main Slider

24 जुलाई से बुधदेव चलेंगे सीधी चाल, अटके हुए काम अब पकड़ेंगे रफ्तार

21/07/2026
Lips
Main Slider

होंठों का कालापन दूर करने के लिए करें ये उपाय

21/07/2026
Hair Mask
Main Slider

बालों की हर समस्या का इलाज है ये मास्क

21/07/2026
Garlic Pickle
Main Slider

इस अचार का स्वाद होता है लाजवाब, बनाकर जरूर देखें

21/07/2026
Viksit Bharat
उत्तराखंड

चकराता में तीन दिन गूंजेगा ‘विकसित भारत’ अभियान

20/07/2026
Next Post
shivank murder case

22 दिन बाद 'शिवांक' के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के लिए तैयार हुआ प्रशासन

यह भी पढ़ें

Suicide

डॉक्टर ने रिवॉल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या

07/03/2022
Drone Attack

पठानकोट समेत कई शहरों में पाक हमले की कोशिश नाकाम, भारत ने मार गिराए ड्रोन

09/05/2025
gurukul kangri

सेहत जीवन का अनमोल खजना है : डॉ सुनील

23/02/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version