उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सीतापुर के थाना पिसावां में दर्ज धारा 302/323/34 भादवि के तहत मुकदमें में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अपर सत्र न्यायाधीश (अष्टम) ने तीन अभियुक्तों बचान , सन्तकुमार उर्फ खरगू और शिवकुमार को आजीवन कारावास की सजा की सजा के अलावा 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।