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14 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को उम्रकैद की सजा

Writer D by Writer D
20/09/2021
in Main Slider, क्राइम, ख़ास खबर, राजस्थान, राष्ट्रीय
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Life Imprisonment

life imprisonment

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अलवर पुलिस ने 72 घंटे के अंदर चालान, गवाह व साक्ष्य पेशकर पांच पेशियों में दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा दिलाई। जिले में 14 महीने की नवजात बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित अधेड़ को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

जघन्य अपराध की श्रेणी के इस प्रकरण में विशेष पैरवी के लिए केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाकर महिला थाने की एएसआई कुसुम नरुका को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया। ट्रायल के दौरान 5 पेशियों में लोक अभियोजक रोशनदीन ने गवाह व साक्ष्य पेश कर प्रभावी पैरवी की। जिसके फलस्वरूप विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो अलवर अनूप कुमार पाठक द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अलवर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि गांव निहाम का बास थाना सीकरी भरतपुर निवासी आरोपित पूरण खाती (50) अलवर जिले के थाना एनईबी क्षेत्र में किराये के मकान में पीड़ित के पड़ोस में रहता था। पिछले साल 20 सितंबर 2020 को खिलाने के बहाने बच्ची को अपने कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद जब बच्ची की मां लेने गई तो आरोपित पूरण खाती उसकी बच्ची के साथ अनैतिक कार्य करता मिला। उसी रात बच्ची की मां की रिपोर्ट पर आईपीसी,पॉक्सो एक्ट एवं एससी एसटी में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान तत्कालीन वृताधिकारी दक्षिण दीपक कुमार शर्मा को सुपुर्द की गई।।

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प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए ए एसपी सरिता सिंह एवं ए एसपी महिला अनुसंधान सैल रामेश्वर प्रसाद तथा थानाधिकारी महिला थाना चौथ मल के निर्देशन में एएसआई कुसुम नरूका को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया था और आरोपित पूरण खाती को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर 23 सितम्बर को चालान विशिष्ठ न्यायालय पोक्सो 01 अलवर में पेश किया गया। प्रकरण को पोक्सो एक्ट जैसे गंभीर अपराध की श्रेणी में आने पर केस ऑफिसर स्कीम के तहत चयनित किया गया। जिसमें केस आईओ द्वारा पांच पेशियों में ही व्यक्तिगत पैरवी कर मुल्जिम पूरण खाती को दोषी सिद्ध करवाया। पीडिता को पीडित प्रतिकार दिलाने की लीगल एड अलवर को अनुशंसा की गई है।

एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चियों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों के प्रति अलवर पुलिस संवेदनशील है। पूर्व में भी 6 ऐसे केसों में 24 से 72 घंटे में आरोपित गिरफ्तार किये जाकर 2 से 5 दिन में न्यायालय में चालान पेश किये गये है। इन केसों में भी केस ऑफिसर नियुक्त कर इनकी विशेष पैरवी की जाकर शीघ्र सजा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।

Tags: crime newsrajasthan news
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