• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

किसान आंदोलन पर SC में हुई सुनवाई, हाईवे से हटेंगे किसान

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आंदोलनकारी नेताओं को मामले में पक्ष बनाने के लिए आवेदन दे, आदेश देने पर विचार किया जा सके।

Desk by Desk
30/09/2021
in ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के चलते बाधित दिल्ली की सड़कों को खोलने में असफलता पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि, किसी हाईवे को इस तरह स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामलों के लिए पहले ही स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है। सरकार उसे लागू नहीं करवा पा रही है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि, वो आंदोलनकारी नेताओं को मामले में पक्ष बनाने के लिए आवेदन दे, ताकि आदेश देने पर विचार किया जा सके।

क्या है पूरा मामला?

मोनिका अग्रवाल ने इस मसले पर मार्च में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने किसान आंदोलन के चलते कई महीने से बाधित दिल्ली और नोएडा के बीच यातायात का मसला उठाया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को हरियाणा से लगी दिल्ली की कुछ और सीमाओं को भी किसान आंदोलनकारियों की तरफ से रोके जाने की जानकारी मिली।

इस पर कोर्ट ने हरियाणा और यूपी को भी पक्ष बनाया लिया था। पिछले 6 महीने से लंबित इस मामले में केंद्र, यूपी और हरियाणा सरकार ने हमेशा यही जवाब दिया कि वह आंदोलनकारियों को समझा-बुझा कर सड़क से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

सड़क पर आंदोलन को रोके-कोर्ट

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने शाहीन बाग मामले पर फैसला दिया था। उस फैसले में कहा गया था कि, आंदोलन के नाम पर किसी सड़क को लंबे समय के लिए रोका नहीं जा सकता है। धरना-प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम प्रशासन की तरफ से तय की गई जगह पर ही होने चाहिए। याचिकाकर्ता ने इसी फैसले को याचिका में आधार बनाया है। उन्होंने कहा है कि, कोर्ट राज्य सरकारों को इसे लागू करने का आदेश दे।

शाह के बाद NSA डोभाल से मिले कैप्टन, सियासी गलियारे में अटकले तेज

आंदोलनकारी नेताओं को पक्ष मामले में जोड़े-कोर्ट

कोर्ट में हरियाणा और केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि सड़क से हटने के लोई आंदोलनकारियों को मनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि, कोर्ट आंदोलनकारी नेताओं को बतौर पक्ष मामले में जोड़े।

इस पर जस्टिस संजय कौल और एम एम सुंदरेश की बेंच ने कहा, ऐसे मामलों पर आदेश दिया जा चुका है। सरकार का काम है उसे लागू करना। हम बार-बार एक ही बात को दोहराएं। इस टिप्पणी के बाद कोर्ट ने सरकार को इस बात की अनुमति दे दी कि वह आंदोलन से जुड़े नेताओं को पार्टी बनाने के लिए आवेदन दे। मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 4 अक्टूबर को होगी।

Tags: farmers protestSupreme Court
Previous Post

अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा, अपमान बर्दाश्त नहीं : कैप्टन

Next Post

जाखड़ सियासी घमासान पर नाराज, बोले- सत्ता को कमजोर करने की कोशिश बंद करे

Desk

Desk

Related Posts

CM Dhami flagged off the Adi Kailash Parikrama Run
Main Slider

CM धामी ने आदि कैलाश परिक्रमा किया रन का फ्लैग ऑफ़, LOGO का किया अनावरण

21/09/2025
CM Dhami
Main Slider

युवाओं में ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है ‘नमो युवा रन’: सीएम धामी

21/09/2025
CM Vishnudev Sai
राजनीति

गुरु श्री तेगबहादुर ने देश और धर्म की रक्षा के लिए दिया बलिदान: मुख्यमंत्री विष्णुदेव

20/09/2025
CM Bhajan lal Sharma
Main Slider

पीएम मोदी से पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचे सीएम भजनलाल, तैयारियों का लिया जायजा

20/09/2025
CM Vishnudev Sai
राजनीति

एनएचएम कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करना राज्यहित में सराहनीय निर्णय: सीएम विष्णुदेव साय

20/09/2025
Next Post

जाखड़ सियासी घमासान पर नाराज, बोले- सत्ता को कमजोर करने की कोशिश बंद करे

यह भी पढ़ें

metro

महानगरों का होगा विस्तार, मेट्रो रेल सेवा होगी और सुदृढ़

22/02/2023
राहुल-प्रियंका

पीड़ित परिवार से मिले राहुल-प्रियंका, बोले- परिवार की रक्षा करना यूपी सरकार की जिम्मेदारी

03/10/2020
corona vaccine

भारत में जल्द शुरू होगा स्पुतनिक-वी के दूसरे व तीसरे चरण का ट्रायल, डॉ. रेड्डी को मिली मंजूरी

17/10/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version