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सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा मूर्ति विसर्जन, DPCC ने जारी किए आदेश

DPCC ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि, सभी अपने घरों में ही बाल्टी या कंटेनर में मूर्ति विसर्जन करें।

Desk by Desk
14/10/2021
in नई दिल्ली, राष्ट्रीय
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नई दिल्ली। दुर्गा पूजा के मौके पर दिल्ली में इस बार यमुना नदी में देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन होगा और ना ही किसी तालाब, घाट या अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर इजाजत होगी। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

DPCC ने बुधवार को आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि, सभी अपने घरों में ही बाल्टी या कंटेनर में मूर्ति विसर्जन करें। जो लोग इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे उन्हें भारी जुर्माना देना होगा। साथ ही, DPCC ने कहा है कि, अगर कोई यमुना में मूर्ति विसर्जित करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 50 हजार तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संबंध में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस जैसी संबंधित एजेंसियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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DPCC ने इन निर्देशों के साथ ही संबंधित एजेंसियों को हर शुक्रवार को नियमों का उल्लंघनों करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है।

वहीं, समिति ने कहा कि, नदियों और झीलों में होने वाला प्रदूषण बड़ी समस्या है। DPCC ने कहा,  आगामी दुर्गा पूजा के दौरान यमुना नदी या किसी अन्य जलाशय, तालाबों, घाटों समेत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी। नदी को प्रदूषण से बचाने और विसर्जन के लिए होने वाली भीड़ से संक्रमण ना पहले इसी के चलते ही आदेश दिए गए हैं।

Tags: Delhi-NCRdpccDurga Pujamaa durgamurti visarjanPollution
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