बागपत। जिले में महिला कॉन्स्टेबल के साथ दुष्कर्म (Rapist) करने वाले दोषी मौलाना को आजीवन कारावास (life imprisonment) हुआ है। मौलाना पर तांत्रिक क्रिया के बहाने दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। मौलाना पर न्यायालय द्वारा 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। साथ ही 40 हजार पीड़िता को देने के लिए भी निर्देश हुए हैं।
महिला हेड कांस्टेबल के अधिवक्ता रामपाल सिंह नेहरा ने बताया कि थाने पर तैनात अनुसूचित जाति की महिला हेड कांस्टेबल का बेटा वर्ष 2017 में सड़क हादसे में घायल हो गया था, उसकी हालत में कोई सुधार न होने पर 3 जुलाई 2018 को महिला हेड कांस्टेबल ने बागपत के एक धार्मिक स्थल में तांत्रिक के पास पहुंची थी।
तांत्रिक ने जिन उतारने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। 2 अक्टूबर 2019 को पीड़ित महिला कांस्टेबल ने महिला थाने पर तांत्रिक मोहम्मद जुबेर निवासी बागपत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मुकदमा एडीजे स्पेशल एससी एसटी एक्ट शैलेश पांडे की अदालत में चल रहा था।
इस मुकदमे में हेड कांस्टेबल समेत 10 लोगों की गवाही हुई जिसमें गुरुवार को न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।