• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

HIjab Verdict: हिजाब का संस्कृति से रिश्ता, धर्म से नहीं : कर्नाटक हाईकोर्ट

Writer D by Writer D
15/03/2022
in Main Slider, कर्नाटक, ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka Highcourt) ने हिजाब विवाद पर मंगलवार को स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन (Hijab Ban) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब (Hijab) पहनना इस्लाम (Islam) की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। अपने 129 पेज के फैसले में कोर्ट ने हिजाब पहनने की रवायत पर कुरान मजीद और हदीस का हवाला देते हुए अपने निर्णय को तर्क, न्याय और विधि सम्मत बताया है।

पीठ ने कहा है कि कुरानशरीफ और इस्लाम की अन्य धार्मिक सामग्री इसकी पुष्टि करती है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य परंपरा नहीं है। यह सिर्फ वैकल्पिक है ना कि अनिवार्य। कुरान हिजाब पहनने का आदेश नहीं देता बल्कि ये केवल निर्देशिका है, क्योंकि कुरान पाक में हिजाब न पहनने के लिए कोई सजा या पश्चाताप का प्रावधान निर्धारित नहीं है।

महिलाओं के लिए हिजाब की बाध्यता नहीं

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिजाब महिलाओं के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक स्थानों तक जाने का एक साधन है न कि अपने आप में एक धार्मिक अनिवार्यता। यह महिलाओं को सक्षम बनाने का कोई ठोस और कारगर उपाय नहीं है और ना ही कोई औपचारिक बाध्यता है। धार्मिक अभिलेखों में भी महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में हिजाब की सिफारिश की गई है।

हिजाब फैसले का राज्यपाल ने किया स्वागत, बोले- महिलाओं को दबाने के प्रयास असफल हों

हिजाब का संस्कृति से रिश्ता, धर्म से नहीं

हाई कोर्ट ने आदेश में लिखा कि हिजाब का संस्कृति और परंपरा के साथ तो रिश्ता है लेकिन निश्चित रूप से धर्म के साथ नहीं यानी जो चीज या कृत्य धार्मिक रूप से अनिवार्य नहीं है, उसे सड़कों पर उतर कर सार्वजनिक आंदोलनों के जरिए या फिर अदालतों में भावुक दलीलें देकर धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाया जा सकता।

हिजाब फैसले की मुस्लिम नेताओं ने की निंदा, बोले- अदालत ने मूल अधिकार की नहीं की रक्षा

इस सवाल का जवाब नहीं दे पाईं याचिकाकर्ता

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी याचिकाकर्ता इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि वो कितने समय से हिजाब पहन रहे हैं। वे यह भी नहीं बता पाए कि इस संस्थान में दाखिल होने से पहले वो अनिवार्य रूप से हिजाब पहना करती थीं या नहीं।

भाईचारे की भावना बढ़ाती है स्कूल यूनिफॉर्म

शिक्षा संस्थानों में सबके लिए समान अनुशासन की बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। इसके जरिए धार्मिक या अनुभागीय विविधताओं को भी पार करती है।

हिजाब बैन पर मुनव्वर राणा की बेटी बोलीं- अपने फैसले पर फिर से विचार करें HC

हालांकि, समुचित सार्वजनिक स्थान मसलन स्कूल, कॉलेज, न्यायालयों, वॉर रूम्स, युद्ध क्षेत्र और रक्षा शिविर जैसे मामलों में नागरिकों की निजी स्वतंत्रता में अनुशासन और कार्य के उद्देश्य के चलते कटौती की जाती है। इसे अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है।

Tags: Hijabhijab newshijab verdict karnataka high courtIndia News in HindiKarnataka High CourtLatest India News Updatesmuslim womenschool uniform
Previous Post

कटआउट ड्रेस पहन उर्फी को चलने में हुई दिक्कत, लोगों ने उड़ाया मज़ाक

Next Post

बिहार में जल्द होंगी 8853 ANM भर्तियां

Writer D

Writer D

Related Posts

The BJP has expelled four leaders from the party.
बिहार

बिहार चुनाव: जेडीयू के बाद बीजेपी का बड़ा एक्शन, इन दिग्गज नेताओं को पार्टी से निकाला

27/10/2025
Shreyas Iyer
Main Slider

ICU में भर्ती हुए श्रेयस अय्यर, पसलियों में लगी गंभीर चोट

27/10/2025
Kapil Sibbal-Azam Khan
Main Slider

जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नहीं तो ऊपर मिलेंगे… आजम खान को सताया एनकाउंटर का डर

27/10/2025
Sandhya Arghya
Main Slider

आज छठ पूजा का पहला अर्घ्य, जानें संध्या अर्घ्य का शुभ मुहूर्त, विधि और मंत्र

27/10/2025
waxing
Main Slider

वैक्सिंग के बाद होती है दानों की समस्या, आजमाए ये नुस्खें

27/10/2025
Next Post
ANM

बिहार में जल्द होंगी 8853 ANM भर्तियां

यह भी पढ़ें

Pimples

मुहांसे छोड़ गए है फेस पर निशान, तो ऐसे करें दूर

28/09/2025
4 people died in a bus accident in Haldwani

हल्द्वानी जा रही बस 1500 फीट गहरी खाई में गिरी, 4 यात्रियों की मौत; सीएम धामी ने जताया दुख

25/12/2024
CM Bhajan Lal

सीएम भजनलाल ने दी सौगात: कृषि उपज मंडियों में 6 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी

13/01/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version