• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

गैंगस्टर एक्ट में आरोपी दो भाइयों को दस साल की सजा

Writer D by Writer D
09/04/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, जौनपुर
0
Gangster Act

Gangster Act

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में सिकरारा थाना क्षेत्र में मासूम बच्चे के अपहरण व हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत आरोपित दो सगे भाइयों को स्थानीय अदालत ने दस साल के कारावास की सजा सुनायी है।

जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अशोक कुमार यादव की अदालत ने आरोपी हरिश्चंद्र उर्फ पिंटू तथा सुभाष उर्फ डब्लू को दस वर्ष कारावास एवं 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मासूम बच्चे के अपहरण व हत्या के आरोप में दोनों भाईयों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा चलाया गया था।

अभियोजन के अनुसार 25 जनवरी 2012 को थानाध्यक्ष सिकरारा राजकुमार सिंह हमराहियों के साथ क्षेत्र में मौजूद थे। अभिलेखों से पता चाल कि हरिश्चंद्र निवासी सिउरा सिकरारा का सुसंगठित आपराधिक गिरोह है। इस गिरोह के सक्रिय सदस्य हरिश्चंद्र का भाई सुभाष है। इसका गैंग लीडर हरिश्चंद्र है।

दाेनों भाई समाज विरोधी क्रियाकलाप में अभ्यस्त हैं, इससे आम जनता में भय एवं आतंक का माहौल व्याप्त है। इनके खिलाफ कोई पुलिस को सूचना देने का साहस नहीं करता। दो अप्रैल 2011 को प्रतिमा मिश्रा ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि भूमि विवाद को लेकर गांव के हरिश्चंद्र व सुभाष उसके सात वर्षीय पुत्र प्रियांशु का स्कूल जाते समय अपहरण कर ले गए। बच्चे के शव की बरामदगी एक कुएं से हुई। इस मामले में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालत उम्रकैद की सजा पहले ही सुना चुकी थी। इस फैसले के खिलाफ दोनों की अपील उच्च अदालत में विचाराधीन है।

आरोपितों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गैंगस्टर ऐक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह व हरिश्चंद्र सिंह ने गवाहों को पेश किया। जिरह के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था का हवाला दिया गया। जिसमें व्यवस्था दी गयी थी कि दोषसिद्धि पर स्थगन न प्रदान होने की दशा में आरोपित को दोषी माना जायेगा। कोर्ट ने समस्त साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपित हरिश्चंद्र व सुभाष को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दंडित किया है।

Tags: crime newsGangster ActJaunpur newsup news
Previous Post

ट्रक पार्ट्स चोर गिरोह के तीन शातिर गिरफ्तार

Next Post

आइपीएल पर सट्टा लगा रहे तीन गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

The most attractive aspect of UPITS is the food court.
उत्तर प्रदेश

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ‘यूपी का स्वाद’ बेमिसाल, जायकों के संग उमड़ी भीड़

28/09/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

आत्मनिर्भर पंचायतों से ही साकार होगी विकसित यूपी की परिकल्पना: मुख्यमंत्री

28/09/2025
UP Singh
उत्तर प्रदेश

पंचतत्व में विलीन हुए प्रो. यूपी सिंह, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

28/09/2025
68,000 KGBV girls came on stage together
Main Slider

एक साथ मंच पर उतरीं KGBV की 68,000 बालिकाएं, सामाजिक बुराइयों पर करारा प्रहार

28/09/2025
Encounter
Main Slider

पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी ढेर, एक लाख का था इनामी

28/09/2025
Next Post
IPL

आइपीएल पर सट्टा लगा रहे तीन गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

giloy

संजीवनी बूटी है गिलोय, जानें इसके फायदे

03/05/2022

पाइपलाइन से तेल चोरी का प्रयास विफल

20/11/2021
विस्फोटक बरामद

श्रीनगर : सुरक्षाबलों ने शक्तिशाली विस्फोटक किया बरामद, बड़ी घटना टली

07/09/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version