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इस साल भी जेल में मनेगी आजम खान की ईद, जाने इसकी वजह

Writer D by Writer D
02/05/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, सीतापुर
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Azam Khan

Azam Khan

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नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान (Azam Khan) की ईद (Eid) इस साल भी जेल की सलाखों के पीछे ही मनेगी। आजम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें जमानत (Bail) पर जल्द फैसला सुनाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी है। ऐसे में आजम (Azam Khan) को जेल में ही ईद मनानी पड़ेगी।

26 महीने से जेल में है आजम खान (Azam Khan)

आजम (Azam Khan)  26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनको कोर्ट से अब तक 71 मामलों में जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक केस शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में आजम खान की जेल रिहाई का रास्ता साफ नहीं हो सका है। सरकार ने इस मामले में सबूत पेश करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा है।

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बीते दिनों आजम (Azam Khan)  की ओर से जमानत पर शीघ्र फैसला सुनाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जबकि कल यानी 3 मई को ईद का त्योहार मनाया जाना है। ऐसे में आजम (Azam Khan) इस साल भी ईद (Eid) का त्योहार परिवार और समर्थकों के साथ नहीं मना पाएंगे।

आजम खान (Azam Khan) ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी

बता दें कि आजम (Azam Khan)  की जमानत पर पिछले साल चार दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट में आजम की अर्जी थी कि पांच महीने हो गए। शीघ्र फैसला सुनाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे जाने के ठीक पांच महीने बाद चार मई को फैसला सुनाने की तारीख तय कर रखी है। तीन मई को ईद है। अगले दिन फैसला आने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की डबल बेंच के सामने मामला सूचीबद्ध था। आजम खान की याचिका आज सुबह सुनवाई के लिए आई तो मामला पास ओवर हो गया। फिर बेंच उठने तक मामला सुनवाई के लिए आ ही नहीं पाया।

आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Tags: akhilesh yadavazam khanAzam Khan Newslive hindi newsLucknow NewsNational newsnews hindi todaynews in hindiSitapur JailTodays Newsup news
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