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Gyanvapi Masjid: मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद को अल्लाह का घर नहीं माना जा सकता

Writer D by Writer D
23/05/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, वाराणसी
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Gyanvapi case

Gyanvapi case

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नई दिल्ली/वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) विवाद मामले पर आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस सुनवाई के निर्देश दिये थे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर लंच के बाद होगी।

जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश ने निर्देश दिया है कि आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में केवल केस से संबंधित वकील ही मौजूद रहेंगे। जिला कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका

वाराणसी कोर्ट की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर हुई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है। आगे कहा गया है ज्ञानवापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है।

अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की उपासना पूजा का मामला सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। उस अविमुक्त क्षेत्र में अनादि काल से भगवान आदि विशेश्वर की पूजा होती रही है। ये क्षेत्र और यहां की समस्त सम्पत्ति हमेशा से उनकी ही रही है।

याचिका के मुताबिक एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद, मन्दिर को ध्वस्त करने और यहां तक कि नमाज पढ़ने से भी मन्दिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता। प्राणप्रतिष्ठा के बाद देवता का उस प्रतिमा से अलगाव तभी होता है जब विसर्जन की प्रकिया के बाद मूर्तियों को वहां से शिफ्ट न किया जाए।

ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण की सुनवाई की पूर्व सन्ध्या पर पुलिस कमिश्नर ने फोर्स के साथ पैदल किया गश्त

आगे कहा गया है कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक मन्दिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद को अल्लाह का घर नहीं माना जा सकता। वहां अदा की गई नमाज़ खुदा को कबूल नहीं है। उधर, उपासना स्थल कानून 1991 भी किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप और प्रकृति को निर्धारित करने से नहीं रोकता। लिहाजा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी की याचिका पर आज सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस याचिका को खारिज किया जाए।

ज्ञानवापी: किन बातों पर होनी है सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अलग-अलग मांगों पर सुनवाई होनी है।

हिंदू पक्ष

1) श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग

2) वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग

3) नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग

4) शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग

5) वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग

क्या है ज्ञानवापी मस्जिद और मुख्तार अंसारी का कनैक्शन, लाखों की फंडिंग भी आई सामने

मुस्लिम पक्ष

1) वजूखाने को सील करने का विरोध

2) 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल

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