• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दो सगे भाइयों की हत्या में दंपत्ति को उम्रकैद की सजा

Writer D by Writer D
11/06/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के अपर जिला सत्र न्यायालय ने दो सगे भाइयों की हत्या (Murder) के मामले में दंपत्ति को उम्रकैद ( life imprisonment ) की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने लगभग साढ़े पांच साल पहले हुई दो सगे भाइयों की हत्या (Murder)  में दंपत्ति को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए चार अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दंपत्ति पर छह-छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह- छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खैरगढ़ क्षेत्र के गांव शेखूपुरा हाथवंत के अनुराग शर्मा ने 16 दिसंबर 2017 को थाना खैरगढ़ में भोला जाटव, पत्नी ज्योति एवं निर्मला देवी, रामू, श्याम सिंह, और ब्रजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक अनुराग शर्मा के ताऊ प्रभुदयाल का भोला के खेत में पशु जाने को लेकर विवाद हुआ था। प्रभुदयाल ने भोला को नसीहत दी थी कि वह अपने पशु बांधकर रखे। इसी बात पर आरोपियों ने सरियों से अनुराग के पिता शंभूदयाल, ताऊ प्रभुदयाल और भाई विकास को जमकर पीटा था।

इससे दोनों सगे भाईयों शंभूदयाल और प्रभुदयाल की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद भोला व पत्नी ज्योति को उम्रकैद और छह-छह हजार रुपए के जुर्माने की की सजा सुनाई। अदालत ने अन्य आरोपियों बृजेश, रामू, निर्मला और श्याम सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

Tags: crime newsfirojabad news
Previous Post

प्रेमी के साथ मिल कर पत्नी ने की पति की हत्या

Next Post

महिला दरोगा को लूटने वाले मुठभेड़ में गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
Main Slider

‘श्रमवीर गौरव समारोह 2026’ में सीएम योगी करेंगे श्रमिक कल्याण योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

30/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को दी बड़ी राहत

30/04/2026
CM Yogi
Main Slider

कांग्रेस और सपा जन्मजात महिला विरोधी, गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग: सीएम योगी

30/04/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का विरोध कर आधी आबादी के साथ किया ‘जघन्य अपराध’

30/04/2026
women's reservation protest
Main Slider

विधान सत्र से पहले प्रदर्शन, महिला आरक्षण पर बढ़ी सियासी गर्मी

30/04/2026
Next Post
arrested

महिला दरोगा को लूटने वाले मुठभेड़ में गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

3 planets will transit

17 अप्रैल राशिफल: इन राशिवालों के लिए शुभ है आज का दिन

17/04/2022
Nitish Kumar

हम लोगों को देश हित एवं समाज हित में काम करना चाहिये : नीतीश

18/01/2021
ED Raid

रैपिडो ड्राइवर के बैंक एकाउंट में 331 करोड़, राजनेता की ‘ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग’ पर उड़ाए एक करोड़

29/11/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version