• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकर को बेल देते हुए SC ने कहा- हम ज़ुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोक सकते

Writer D by Writer D
20/07/2022
in राष्ट्रीय, नई दिल्ली
0
Mohammad Zubair

Mohammad Zubair

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकर वेबसाइट के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। सर्वोच्च अदालत ने यूपी में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर करते हुए सभी एफआईआर को क्लब कर दिया है।

साथ ही कोर्ट ने जुबैर (Mohammad Zubair)  के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है और गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। सर्वोच्च अदालत से जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी एफआईआर खारिज करने की मांग की थी। साथ ही जुबैर ने 2 करोड़ लेकर ट्वीट करने की बात भी कबूली है।

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर (Mohammad Zubair) को जमानत देते हुए कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जुबैर को अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ज़ुबैर को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ज़ुबैर को ट्वीट करने से नहीं रोक सकते। महज आशंका के आधार पर उनके अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकते। पर हां यह जरूर है कि वो जाहिर तौर पर अपने ट्वीट के लिए कानूनी तौर पर जवाबदेह होंगे।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज इसी तरह के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जुबैर को पहले ही जमानत दे दी गई थी।

UPPSC मेडिकल ऑफिसर भर्ती का जारी हुआ एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड

मूल रूप से आरोपों की जड़ उनके द्वारा किए गए ट्वीट हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा काफी निरंतर जांच के अधीन किया गया है। हमें उसकी स्वतंत्रता से वंचित होने का कारण और भी अधिक बने रहने का कारण नहीं मिलता है। हम जुबैर को यूपी में प्रत्येक प्राथमिकी पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।

Tags: delhi newsMohammad ZubairSupreme Court
Previous Post

UPPSC मेडिकल ऑफिसर भर्ती का जारी हुआ एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड

Next Post

जारी हुए REET 2022 के एडमिट कार्ड, reetbser2022.in से डाउनलोड करें हाल टिकट

Writer D

Writer D

Related Posts

Former DGP Mustafa's son Aqeel's revelations created a sensation.
क्राइम

पूर्व DGP का विवादों से पुराना रिश्ता, बेटे अकील के खुलासे ने मचाई सनसनी

21/10/2025
Mohammad Kalamuddin
Main Slider

बिहार चुनाव: ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी की नामांकन के बाद गिरफ्तारी से गरमाई सियासत

21/10/2025
PM Modi
Main Slider

राम मंदिर से ऑपरेशन सिंदूर तक–दीपावली पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश देश के नाम

21/10/2025
Pragya Thakur
राजनीति

हमारी लड़कियां बात न माने तो तोड़ दो उनकी टांग…, लव जिहाद पर प्रज्ञा सिंह का बड़ा बयान

19/10/2025
CM Dhami
Main Slider

मुख्यमंत्री धामी ने नवनियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र- बोले, “सरकारी सेवा को जनसेवा का माध्यम बनाएं”

18/10/2025
Next Post
REET

जारी हुए REET 2022 के एडमिट कार्ड, reetbser2022.in से डाउनलोड करें हाल टिकट

यह भी पढ़ें

Tomato for Skin

करवाचौथ पर इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए करें टमाटर का यूज, जादू की तरह काम करेंगे ब्यूटी हैक्स

15/10/2024
Du admission

कल से शुरू होगी तीसरी कट ऑफ की ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया

25/10/2020
Coconut Oil

चेहरे को निखारने के लिए करें इस स्क्रब का इस्तेमाल

06/03/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version