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ITR: इन आसान तरीकों से कम कर सकते है टैक्स, ऐसे उठाए डिडक्शन का लाभ

Writer D by Writer D
26/07/2022
in Business, Main Slider
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income tax

income tax return

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नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तरीख अब नजदीक है। अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो इसे जल्द पूरा कर लीजिए। सालाना ग्रॉस इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक होने पर ITR दाखिल करना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। टैक्सपेयर्स के लिए कई ऐसे डिडक्शन के प्रावधान हैं, जिन्हें क्लेम करके आप टैक्स बचा सकते हैं।

पेंशन फंड में योगदान

अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 में पेंशन पाने के लिए किसी भी इश्योरेंस कंपनी के प्लान में अगर निवेश किया है, तो आप डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80ccc पेंशन खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन की अनुमति देता है।

सेविंग अकाउंट के ब्याज पर छूट

एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट के रूप में 10,000 रुपये तक की आमदनी टैक्स स्लैब से बाहर है। अगर कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम से इंटरेस्ट के रूप में आमदनी हुई है, तो आप तय सीमा तक डिडक्शन के लिए दावा कर सकते हैं।

31 जुलाई से पहले दाखिल करें ITR, नहीं तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना

मेडिकल पॉलिसी

अगर आपने अपने परिवार (पत्नी और बच्चे) के लिए मेडिकल पॉलिसी खरीदी है, तो आप सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। पॉलिसी पर डिडक्शन की सीमा 25,000 रुपये है।

रेंट चुकाने पर डिडक्शन

अगर आप अपने माता-पिता के घर का किराया चुकाते हैं, तो आप इस पर भी डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस के तहत यह डिडक्शन  सेक्शन 10 (13A) के तहत किया जा सकता है।

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इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर

अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, तो इसके लिए चुकाए गए इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए दावा सेक्शन 80EEB के तहत किया जाता है। एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन की अनुमति है।

Tags: Income Tax returnITR FileTax deductiontax rebatetax return income tax
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