• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

विवाहिता की हत्या के आरोपी को उम्रकैद 

Writer D by Writer D
28/08/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मैनपुरी
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मैनपुरी । जिले की एक अदालत ने एक विवाहिता की दहेज हत्या के पांच साल पुराने मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास (Life imprisonment ) की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट  की न्यायाधीश अनीता ने शुक्रवार की शाम मैनपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव पुसैना निवासी मनोज कुमार को अपनी पत्नी पूजा को केरोसिन तेल छिड़ककर जिंदा जलाकर मारने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पीडिता के सास-ससुर को बरी कर दिया।

अभियोजक मुकुल रायजादा के अनुसार, पीडिता पूजा (20) की 2014 में मनोज कुमार (25) से शादी हुई थी। शादी के बाद परिवार के सदस्यों ने पूजा को प्रताडित करना शुरू कर दिया क्योंकि वे लोग दहेज को लेकर असंतुष्ट थे और अन्य मांग भी शुरू कर दी थी।

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 19 जनवरी 2017 को मनोज और उसके परिवार के सदस्यों ने पूजा के ऊपर केरोसिन तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। उसे सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पूजा ने अपने बयान में पति मनोज कुमार पर आग लगाने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और कमला देवी को आरोपी बनाया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने मनोज को सजा सुनाई और राजेंद्र तथा कमला को पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

Tags: crime newsmainpuri news
Previous Post

मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बाबा विश्वनाथ दरबार में की पूजा-अर्चना

Next Post

रिटायर्ड डीआईजी से ठगी करने वाला नाइजीरियाई युवक गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

PNG Connection
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन विस्तार अभियान तेज, 24 जून तक 1.60 लाख से अधिक कनेक्शन जारी

27/06/2026
Project Praveen
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार के ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ से संवरेगा युवाओं का भविष्य

27/06/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मूल्यों व आदर्शों से जुड़ी है भाजपा की शून्य से शिखर तक की यात्रा : योगी

27/06/2026
Electricity
उत्तर प्रदेश

यूपी में जल्द घोषित होंगी नई बिजली दरें, 10% छूट पर सस्पेंस

27/06/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

गुड़-रोटी खिलाकर सीएम योगी ने की गोसेवा

27/06/2026
Next Post
Arrested

रिटायर्ड डीआईजी से ठगी करने वाला नाइजीरियाई युवक गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

rupal patel

‘साथ निभाना साथिया 2’ से क्या खत्म हुआ ‘कोकिलाबेन’ का सफर?

31/10/2020
Actress Huma Qureshi's web series 'Maharani' trailer released

अभिनेत्री हुमा कुरैशी की वेब सीरीज ‘महारानी’ का ट्रेलर हुआ रिलीज

21/05/2021
Asaram Bapu

दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

04/06/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version