• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बिना सबूत पति को चरित्रहीन-शराबी कहना क्रूरता के समान: बॉम्बे हाईकोर्ट

Writer D by Writer D
25/10/2022
in Main Slider, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय
0
Bombay High Court

Bombay High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

पुणे। बिना सबूत चरित्रहीन और शराबी कहना मानहानि है और यह क्रूरता के समान है। मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने पुणे के दंपति से जुड़े तलाक के एक मामले में यह कहा है। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने तलाक देने के पुणे फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया और उसे बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीड ने यह आदेश 50 वर्षीय महिला की अपील को खारिज करते हुए 12 अक्टूबर को सुनाया। महिला याचिकाकर्ता ने पुणे की परिवार अदालत द्वारा नवंबर 2005 में दिए गए फैसले को चुनौती दी थी।

अपनी याचिका में 50 साल की संबंधित महिला ने अदालत में पुणे फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक की इजाजत देने के फैसले को चुनौती दी थी। महिला की दलील थी कि उसकी अपने पति से झगड़ा इसलिए था क्योंकि वह चरित्रहीन और शराबी था। वह अपने पति द्वारा दिए गए तलाक को स्वीकार नहीं करती है। पुणे फैमिली कोर्ट का तलाक की इजाजत देना गलत फैसला है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पुणे फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि तलाक की इजाजत देना सही फैसला है। महिला का अपने पति पर लगाया गया आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। किसी पर बिना सबूत चरित्रहीन और शराबी होने का आरोप लगाना मानहानि और क्रूरता माना जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

महिला का पति सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी था जिसकी अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल ही रहा था कि उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद अदालत ने उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मामले में प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया। महिला ने अपनी अपील में दावा किया था कि उसका पति व्याभिचारी और शराबी है जिसकी वजह से वह अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित थी।

झूठे आरोप लगाकर पत्नी ने पति को प्रताड़ित किया- बॉम्बे हाईकोर्ट

पीठ ने इस पर कहा कि पत्नी ने पति के चरित्र के खिलाफ अवांछित और झूठा आरोप लगाया जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और यह क्रूरता के समान है।उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि महिला ने अपने बयान के अलावा आरोपों के पक्ष में विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया।

मृतक के वकील ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता महिला ने अपने पति पर झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उच्च न्यायालय ने परिवार अदालत के समक्ष पति द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख किया जिसमें उसने दावा किया था कि पत्नी ने उसे उसके बच्चों और पोते-पोतियों से अलग कर दिया है।

Tags: Bombay high courtfamily courtMaharashtra NewsNational newsPune News
Previous Post

यूनिलीवर ने कैंसर की आशंका के बीच डव और ट्रेसमे सहित कई शैंपू वापस मंगाए

Next Post

मूसेवाला मर्डर केस में आया नया ट्विस्ट, शक के घेरे में मुंहबोली बहन अफसाना खान

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

यूपी MLC चुनाव में आज थमेगा प्रचार, 11 सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर

21/10/2026
Main Slider

​पहले मानवता, फिर परंपरा: एंबुलेंस के लिए सीएम योगी ने रुकवाई विजयादशमी शोभायात्रा

21/10/2026
Sunscreen
Main Slider

सही सनस्क्रीन का चुनाव कैसे करें, जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

21/10/2026
Main Slider

न्याय, सुशासन और जनकल्याण ही रामराज्य की मूल भावना : धामी

20/10/2026
Amit Shah
पंजाब

झोटा हत्याकांड की जांच करेगी CBI, अमित शाह ने परिवार को दिया इंसाफ का भरोसा

20/10/2026
Next Post
Sidhu Musewala

मूसेवाला मर्डर केस में आया नया ट्विस्ट, शक के घेरे में मुंहबोली बहन अफसाना खान

यह भी पढ़ें

Office

स्क्रीन पर देर तक करती है काम, तो ऐसे रखें स्किन का ध्यान

08/11/2025
PM Modi

पीएम मोदी ने दरभंगा में रखी AIIMS की आधारशिला, बिहारवासियों को दी 12,100 करोड़ की योजनाओं की सौगात

13/11/2024
beaten

छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने मां बेटो समेत तीन को पीट कर किया मरणासन्न

14/01/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version