• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

Writer D by Writer D
24/11/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। जिले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट (POCSO Act) विपिन कुमार ने नाबालिग से बलात्कार (Rape) के आरोप में एक अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास (Imprisonment) व 45 हजार रुपये का अर्थदण्ड जमा करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष की जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार उसकी पुत्री 23 अगस्त 2017 को कृष्णा नगर अपनी मां के पास जा रही थी, तभी रास्ते में अभियुक्त नरेश मिला जो उसकी नाबालिग पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गया। जब लड़की देर रात तक नहीं लौटी तो खोज करने पर पता चला कि उसकी बेटी को नरेश के साथ देखा गया है।

पिता ने जब नरेश के घर जाकर देखा तो नरेश भी घर से लापता था। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें पुलिस ने धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।

बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त पक्ष की दलीलों को दरकिनार करते हुए अभियुक्त नरेश को धारा 363 के अन्तर्गत चार वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा-366 के अपराध में चार वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा 376 के अपराध पर 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3/4 में सात वर्ष का कठोर कारावास तथा पन्द्रह हजार रूपये का अर्थदण्ड जमा करने का आदेश दिया है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

Tags: mathura news
Previous Post

बैंककर्मी से सरेराह लूट

Next Post

युवक ने फांसी लगा कर की आत्महत्या

Writer D

Writer D

Related Posts

Ram Mandir
Main Slider

राम मंदिर केस: SIT को 15 दिन का एक्सटेंशन, अब इस दिन रिपोर्ट होगी पेश

01/07/2026
Champat Rai
अयोध्या

टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी… राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे चंपत राय बोले

01/07/2026
IAS Promotion
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार के अफसरों को बड़ी सौगात, 29 PCS अधिकारी बने IAS

01/07/2026
Mahant Nritya Gopal Das
अयोध्या

महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, मेदांता में भर्ती

01/07/2026
CM Yogi congratulated Akhilesh on his birthday
Main Slider

CM योगी ने अखिलेश को जन्मदिन पर दी बधाई, आरोग्य और दीर्घायु की कामना की

01/07/2026
Next Post
Suicide

युवक ने फांसी लगा कर की आत्महत्या

यह भी पढ़ें

income tax

31 जुलाई से पहले दाखिल करें ITR, नहीं तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना

13/07/2022
CM Yogi

रामभक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर : सीएम योगी

28/05/2024
Toothbrush

इतने दिन इस्तेमाल करें अपना टूथब्रश, दांतों में नहीं होंगी कई दिक्कतें

12/07/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version