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बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

Writer D by Writer D
24/11/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
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Imprisonment

Imprisonment

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मथुरा। जिले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट (POCSO Act) विपिन कुमार ने नाबालिग से बलात्कार (Rape) के आरोप में एक अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास (Imprisonment) व 45 हजार रुपये का अर्थदण्ड जमा करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष की जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार उसकी पुत्री 23 अगस्त 2017 को कृष्णा नगर अपनी मां के पास जा रही थी, तभी रास्ते में अभियुक्त नरेश मिला जो उसकी नाबालिग पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गया। जब लड़की देर रात तक नहीं लौटी तो खोज करने पर पता चला कि उसकी बेटी को नरेश के साथ देखा गया है।

पिता ने जब नरेश के घर जाकर देखा तो नरेश भी घर से लापता था। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें पुलिस ने धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।

बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त पक्ष की दलीलों को दरकिनार करते हुए अभियुक्त नरेश को धारा 363 के अन्तर्गत चार वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा-366 के अपराध में चार वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा 376 के अपराध पर 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3/4 में सात वर्ष का कठोर कारावास तथा पन्द्रह हजार रूपये का अर्थदण्ड जमा करने का आदेश दिया है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

Tags: mathura news
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