• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दो मासूम बच्चों की हत्या की दोषी मां को उम्रकैद की सजा

Writer D by Writer D
26/01/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, सोनभद्र
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

सोनभद्र। पौने तीन वर्ष पूर्व दो मासूम बच्चों की कुएं में फेंककर हत्या (Murder) किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सोनभद्र राहुल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी मां देवंती देवी को उम्रकैद (Life Imprisonment) एवं 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के पिंडारी टोला कैमाडांड निवासी राघवदास पुत्र नान्हक ने बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह 25 मार्च 2020 को सुबह 11 बजे अपनी पत्नी तथा बहु देवंती पत्नी विजय सिंह गोड़ के साथ अपने भाई गोपाल के यहां जन्मदिन मनाने गया था। बहु के साथ उसके तीनों बच्चे अन्नु 6 वर्ष, अनुज 3 वर्ष तथा दीपांशु एक वर्ष भी गए थे। शाम को 3 बजे उसकी बहु अपने बच्चों के साथ घर आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी घर आ गई। शाम 6 बजे जब उसकी पत्नी शौच के लिए चली गई तभी बहु ने अपने तीनों बच्चों को कुएं में डाल दिया।

उसके बाद अपने पड़ोस में रामदुलारे के घर जाकर बताई कि उसने तीनों बच्चों को कुएं में डाल दिया है। दो बच्चे डूब गए हैं और एक जिंदा है कहते हुए भाग गई। उधर रामदुलारे के घर के लोग चिल्लाने लगे तो काफी लोग जुट गए। गांव वाले अन्नु को जिंदा बाहर निकाल लिया, जबकि दो बच्चों की मौत हो गई थी। तीनों बच्चों को एनटीपीसी अस्पताल ले जाया गया। जहां दो बच्चों को मृत घोषित कर दिए गया।

अन्नु ने बताया कि उसकी मां ने तीनों बच्चों को कुएं में डाल दिया था। उसकी बहु बहुत ही गुस्सैल है, जो बच्चों को मारती थी। उसका पति कमाने के लिए बाहर गया है। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक में पर्याप्त सबूत मिलने पर देवंती देवी पत्नी विजय सिंह गोड़ के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी देवंती देवी को उम्रकैद एवं 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विजय प्रकाश यादव ने बहस की।

Tags: sonbhadra news
Previous Post

पच्चीस हजार रुपये के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

Next Post

अवैध संबंध के शक में पति ने की थी हत्या

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
उत्तर प्रदेश

गोरखपुर में ‘साहित्यिक महाकुंभ’ का मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ

31/10/2025
Calibration flight makes successful landing at Noida International Airport
उत्तर प्रदेश

कैलिब्रेशन फ्लाइट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की सफल लैंडिंग

31/10/2025
Paddy
उत्तर प्रदेश

पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली नवंबर से होगी धान खरीद

31/10/2025
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

मऊ के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी: एके शर्मा

31/10/2025
C.P. Radhakrishnan
उत्तर प्रदेश

धर्म को थोड़े समय के लिए संकट हो सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं- उप राष्ट्रपति

31/10/2025
Next Post
murder

अवैध संबंध के शक में पति ने की थी हत्या

यह भी पढ़ें

mamta banerjee-jaya bachchan

ममता को मिला जया बच्चन का साथ, आज से करेंगी चुनाव प्रचार

05/04/2021
Tourist Places

यूपी के 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मिलेगा क्यूआर कोड आधारित ऑडियो टूर का आनंद

31/05/2025
cm yogi

वैक्सीन के योग्य व्यक्ति समय पर प्रीकॉशन डोज लगवाएं: सीएम योगी

07/09/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version