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विधायकी जाने के बाद अब अब्दुल्ला आजम से छिन गया वोट देने का अधिकार

Writer D by Writer D
18/02/2023
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, रामपुर
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Abdullah Azam

Abdullah Azam

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रामपुर। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक रहे सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की विधायकी रद्द होने के बाद अब उनका वोट देने का अधिकार भी समाप्त हो गया है। यानी किसी भी चुनाव में अब अब्दुल्ला आजम वोट भी नहीं डाल पाएंगे। ईआरओ ने उनके वोट देने के अधिकार को समाप्त करने के आदेश दिए थे। इससे पहले आजम खान की भी विधायकी रद्द हो चुकी है। उनका भी वोट देने का अधिकार खत्म किया जा चुका है। 4 महीने में पिता और पुत्र दोनों की सत्ता समाप्त हो गई है।

रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से वर्ष 2022 में विधायक चुने गए अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता मुरादाबाद न्यायालय से सजा मिलने के चलते समाप्त की गई है। इसके साथ ही स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। बीते सोमवार को मुरादाबाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला आजम का यह दूसरा मौका है जब उनकी स्वार सीट दोबारा खाली हुई है।

2017 में भी जा चुकी है अब्दुल्ला (Abdullah Azam) की सदस्यता

दरअसल, वर्ष 2017 में अब्दुल्ला आजम उम्र कम होने और दस्तावेजों को छुपाकर विधायकी लड़ने के चलते उनकी विधायकी रद्द की गई थी। आरोप था कि चुनाव के दौरान लगाए गए दस्तावेजों में 25 वर्ष से कम उम्र होने के बावजूद अब्दुल्ला चुनाव लड़े। इस कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द की थी।

इसलिए गई अब्दुल्ला (Abdullah Azam) की विधायकी

दरअसल, 2 जनवरी 2008 को पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम और उनके बेटे स्वार-टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। उनपर सड़क जाम करते हुए बवाल करने व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगा था।

कैसे 4 महीने में सत्ता से बाहर हुए पिता-पुत्र

बताते चलें कि अक्टूबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक 4 महीने में आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम दोनों सत्ता से बाहर हो गए हैं। दरअसल, 28 अक्टूबर 2022 को रामपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी।

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इसके बाद रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से आजम खान की सदस्यता रद्द करने की शिकायत की थी। जिसका संज्ञान लेते हुए विस अध्यक्ष ने आजम खान की विधायक की सदस्यता रद्द कर दी थी।

Tags: Abdullah Azamazam khanRampur Newsup news
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