• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हाथरस गैंगरेप कांड: कोर्ट ने एक को सुनाई उम्रकैद की सजा, तीन आरोपियों को किया बरी

Writer D by Writer D
02/03/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, हाथरस
0
Hathras Gangrape Case

Hathras Gangrape Case

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

हाथरस। यूपी का चर्चित हाथरस गैंगरेप कांड (Hathras Gangrape Case) में गुरुवार को ढाई साल बाद SC-ST कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 4 आरोपियों में से सिर्फ एक संदीप सिसौदिया को दोषी माना है। जबकि 3 आरोपियों लवकुश, रामू उर्फ रामकुमार और रवि उर्फ रविंद्र सिंह को बरी कर दिया। अदालत ने संदीप को गैर इरादतन हत्या (धारा-304) और SC/ST एक्ट में दोषी माना है। संदीप को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

4 आरोपियों में से किसी पर भी गैंगरेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। वहीं, पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा है, ”वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।” इससे पहले, गुरुवार सुबह चारों आरोपियों को पेशी पर कोर्ट लाया गया था। फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था।

यह था मामला

हाथरस के चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। गांव के ही चार युवकों ने दुष्कर्म किया था और उसकी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया था। 29 सितंबर 2020 में युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर चारों अभियुक्त संदीप, रवि, रामू व लवकुश को गिरफ्तार कर लिया था।

हाथरस रेप केस में एक दोषी, 3 बरी, पीड़िता के वकील बोले-हाईकोर्ट जाएंगे

मामले की विवेचना सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने चारों अभियुक्तों संदीप, रवि, रामू व लवकुश के खिलाफ आरोपत्र विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) के न्यायालय में दाखिल किया था। सीबीआई ने आरोप पत्र धारा 302, 376 ए, 376 डी, व एससी-एसीटी एक्ट के तहत दाखिल किया था। सीबीआई ने 67 दिनों तक विवेचना की।

Tags: Hathras Gangrape Casehathras newsup news
Previous Post

सीएम योगी का विपक्ष पर प्रहार, कहा- उनके राज में टैक्स चोरी थी

Next Post

सुष्मिता सेन को आया था हार्ट अटैक, एक्ट्रेस ने दिया हेल्थ अपडेट

Writer D

Writer D

Related Posts

Pooja Pal
Main Slider

BJP ने किया नई प्रदेश टीम का ऐलान, पूजा पाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

25/06/2026
BSB
उत्तर प्रदेश

छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता, बीएसबी से संबद्ध विद्यालयों को मुख्यधारा से जोड़ रही योगी सरकार

23/06/2026
Keshav Prasad Maurya
Main Slider

केशव मौर्य की पहल, CM आवास योजना में एसिड अटैक पीड़ितों को प्राथमिकता

23/06/2026
Khan Global Classes sealed after Lucknow fire
Main Slider

लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई, खान ग्लोबल क्लासेस सील

23/06/2026
CM Yogi pays tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee
उत्तर प्रदेश

राष्ट्रवाद की लौ प्रज्ज्वलित करता रहेगा डॉ. मुखर्जी का बलिदान: मुख्यमंत्री

23/06/2026
Next Post
sushmita sen

सुष्मिता सेन को आया था हार्ट अटैक, एक्ट्रेस ने दिया हेल्थ अपडेट

यह भी पढ़ें

The entire family was found dead

होटल में मिला डिप्टी सीएमओ का शव

25/04/2023
CM Yogi

सीएम योगी ने आजमगढ़ सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया

21/06/2022

बंद हुए हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट

10/10/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version