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मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, इस मामले में दोषमुक्त करार

Writer D by Writer D
17/05/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, गाजीपुर
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Mukhtar Ansari's shooter Shoaib Bobby killed

Mukhtar Ansari's shooter Shoaib Bobby killed

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गाजीपुर। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश (Additional Sessions Judge Durgesh) की अदालत ने मुहम्मदाबाद क्षेत्र में हुए हत्या प्रयास की साजिश में आरोपित मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषमुक्त कर दिया है।

बता दें कि वर्ष 2009 में मीर हसन उर्फ मीरकल्लू निवासी चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  को साजिशकर्ता मानते हुए उनपर धारा 120बी का केस दर्ज किया था। तब अंसारी जेल में बंद था।

हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपित सोनू यादव कोर्ट से बरी हो गया था, जबकि मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में बीते छह मई को मुख्तार की ओर से मौखिक बहस की गई।

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जिसके बाद अदालत ने फैसला के लिए 17 मई की तिथि मुकर्रर की थी। बुधवार को फैसला सुनाते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  को हत्या के प्रयास की साजिश के मामले में दोषमुक्त करार दिया है।

इससे पहले इसी कोर्ट से दो मामले में दस-दस साल की हो चुकी है सजा

एमपी एमएलए कोर्ट (Ghazipur’s MP-MLA court) दुर्गेश की अदालत ने इससे पहले गैंगस्टर के दो मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)  को दस-दस साल की सजा सुना चुकी है। गैंगस्टर में पहली सजा बनारस के अवधेशराय हत्या कांड (Awadheshrai Murder Case) और दूसरी सजा बनारस के ही कोयला व्यवसायी व हिंदूवादी नेता नंदकिशोर रुंगटा अपहरण व हत्या कांड के गैंगस्टर में दस साल की सजा सुनाई गई थी।

Tags: crime newsgajipur newsMukhtar Ansari
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