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डिटेल मिसमैच की वजह से लिंक नहीं हो पा रहा पैन-आधार, तो ऐसे बन जाएगा काम

Writer D by Writer D
27/06/2023
in Business, Main Slider
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PAN-Aadhaar

PAN-Aadhaar

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अगर आप पैन और आधार कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar Link) कर रहे हैं तो आपकी पैन और आधार कार्ड की डिटेल जैसे – नाम, लिंग और जन्म तिथि दोनों दस्तावेजों में समान होना चाहिए। अगर ये डिटेल मैच नहीं हुई तो आपकी पैन और आधार कार्ड (PAN-Aadhar) को लिंक करने की प्रोसेस को पूरा होने से पहले ही रोका जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपके पैन और आधार कार्ड की डिटेल्स सेम होनी चाहिए ताकि दोनों डॉक्युमेंट में आपकी सारी डिटेल्स मैच हो सके। अन्यथा आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाएगा। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है।

इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड होल्डर को जानकारी देते हुए कहा कि कुछ कारणों से डेमोग्राफिक डिटेल्स बेमेल हो सकती है और आधार और पैन के लिंकेज को सफल होने से रोका जा सकता है। किसी भी डेमोग्राफिक डिटेल्स बेमेल के मामले में, पैन-आधार को जोड़ने में आसानी के लिए बायोमेट्रिक-आधारित ऑथेंटिकेशन प्रदान किया गया है और पैन सर्विस प्रोवाइडर्स (प्रोटीन और यूटीआईआईटीएसएल) के समर्पित केंद्रों पर इसका लाभ उठाया जा सकता है।

आईटी विभाग के आधिकारिक ट्वीट के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ते समय, डेमोग्राफिक डिटेल्स मिसमैच होने के कारण नाम, जन्म तिथि, लिंग में अंतर हो सकता है। किसी भी डेमोग्राफिक डिटेल मिसमैच होने के मामले में पैन और आधार को आसानी से जोड़ने की सुविधा के लिए, बायोमेट्रिक-आधारित ऑथेंटिकेशन प्रदान किया गया है और पैन सर्विस प्रोवाइडर्स (प्रोटियन और यूटीआईआईटीएसएल) के समर्पित केंद्रों पर इसका लाभ उठाया जा सकता है।

इन कारणों से पैन-आधार (PAN-Aadhar)  लिंकिंग पर लग सकती है रोक

>> पैन को आधार से जोड़ते समय, डेमोग्राफिक डिटेल बेमेल के कारण नाम, जन्म की तारीख, लिंग में गलतियां हो सकती है।

>> आप सबसे पहले वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाकर पैन डिटेल अपडेट करें।

>> इसके बाद यूटीआईआईटीएसएल- https://www.pan.utiitsl.com/ पर जाएं।

>> इसके बाद https://ssup.uidai.gov.in/web/guests/update पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करें।

>> इसके बाद वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाकर पैन आधार को दोबारा लिंक करने का प्रयास करें।

>> अगर लिंकिंग आवेदन अभी भी सफल नहीं होता है। तो आप पैन सर्विस प्रोवाइडर सेंटर्स पर जाकर 50 रुपए का मामूली चार्ज देकर बायोमेट्रिक-आधारित ऑथेंटिकेशन के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

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>> यूआईडीएआई वेबसाइट के अनुसार, आधार में वास्तविक डेटा की तुलना में टैक्सपेयर्स की ओर से प्रदान किए गए आधार नाम में किसी भी मामूली गलतियों के मामले में आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (आधार ओटीपी) भेजा जाएगा। टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैन और आधार में जन्मतिथि और लिंग बिल्कुल समान होनी चाहिए।

पैन कार्ड में नाम, फोन नंबर और जन्मतिथि ऐसे बदलें

>> सबसे पहले आप एनएसडीएल ऑनलाइन पर जाएं – https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html

>> इसके बाद ‘एप्लिकेशन प्रकार’ ड्रॉपडाउन से ‘पैन सुधार’ विकल्प चुनें और अपना डिटेल्स भरें।

>> फिर कैप्चा कोड दर्ज करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें।

>> आपको एक टोकन नंबर के साथ एक संदेश मिलेगा।

>> पैन एप्लीकेशन फॉर्म जारी रखें पर क्लिक करें। आपको ऑनलाइन पैन आवेदन पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

>> पूर्वावलोकन फॉर्म में अपनी जानकारी चेक करें, कोई भी आवश्यक परिवर्तन करें और फिर पेमेंट के लिए आगे बढ़ें।

>> सभी डिटेल्स भरने और पेमेंट करने के बाद एक रिसीप्ट स्लिप तैयार की जाएगी। आपको इसे प्रिंट करना होगा और डॉक्युमेंट के फिजिकल प्रमाण के साथ एनएसडीएल ई-गॉव कार्यालय में जमा करना होगा।

Tags: # PAN cardaadhar card updatesBusiness NewsBusiness news in hindiincome taxPAN-Aadhaar linkutility news
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