• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष का कारावास

Writer D by Writer D
22/07/2023
in क्राइम, बिहार, राष्ट्रीय
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दरभंगा। बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के दोषी युवक को दस वर्ष के सश्रम कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है।

दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी मुहल्ला निवासी सुरेन्द्र साह को दहेज के लिए अपनी पत्नी सविता की हत्या किए जाने के मामले में दस वर्षों का कठोर कारावास (Imprisonment) और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने सजा के बिन्दु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद दोषी पति सुरेन्द्र साह को भारतीय दंड विधान की धारा 304 (बी) में दस वर्षों का सश्रम कारावास और धारा 498(ए) में दो वर्ष तथा दोनो धाराओं में क्रमशः पांच हजार और दो हजार रुपये अर्थदंड चुकाने का आदेश दिया है। अर्थदंड नही जमा करने पर छह माह तथा तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने गत 19 जुलाई को ही मामले में सुनवाई पूरी कर मृतिका के पति को भादवि की धारा 498 ए (गृह प्रताड़ना) और 304 बी (दहेज हत्या) के जुर्म में दोषी करार दिया था।

श्री सिंह ने बताया कि मधुबनी जिला अन्तर्गत राजनगर थाना क्षेत्र के गौसनगर निवासी सानिया के भाई अनिल कुमार साहू ने नगर थाना में 9 नवंबर 2016 को लिखित आवेदन दिया कि 24 अप्रैल 2016 को मेरी बहन की शादी नगर थानाक्षेत्र के रत्नोपट्टी निवासी सुरेन्द्र साह के साथ की थी। बहन के ससुराल वाले पांच लाख रुपया दहेज की मांग कर रहे थे। आठ नवंबर 2016 की रात 8 बजे सूचना मिली कि बहन की मौत गई है और शव थाने पर रखा हुआ है।

सूचक के लिखित आवेदन पर पति सुरेन्द्र साह, ससुर स्वामी शरण कापड़ी तथा देवर बिरेन्द्र साह के विरुद्ध नगर थाना में कांड सं.207/16 दर्ज हुई।अनुसंधान के बाद 29 जनवरी 2017 को पति के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया। बाद में ससुर और देवर के विरुद्ध 30 जूलाई 17 को दूसरा आरोप पत्र समर्पित किया गया। अदालत में मामले का विचारण प्रारंभ हुआ।

ट्रायल के दौरान 20 अप्रैल को जेल में रहते ही ससुर स्वामी शरण कापड़ी की मौत हो गई। वहीं, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में देवर बिरेन्द्र साह को रिहा कर दिया।

Tags: bihar newscrime newsDarbhanga newsNational news
Previous Post

बाघ के खाल की तस्करी करते चार आरोपी गिरफ्तार

Next Post

नौ सेना के तीन अफसर ब्यास नदी में बहे, दो के शव बरामद, एक लापता

Writer D

Writer D

Related Posts

MoU signed for acquisition of Naini Saini Airport, Pithoragarh
राजनीति

प्रधानमंत्री की उपस्थिति में नैनी सैनी हवाई अड्डे, पिथौरागढ़ के अधिग्रहण हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर

09/11/2025
PM Modi
राजनीति

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़े युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं से किया संवाद

09/11/2025
CM Yogi
बिहार

14 नवंबर को फिर एक बार एनडीए सरकार: योगी आदित्यनाथ

09/11/2025
PM Modi
राजनीति

PM मोदी ने उत्तराखंड की उपलब्धियों को सराहते हुए, भविष्य का रोडमैप प्रस्तुत किया

09/11/2025
CM Dhami
Main Slider

विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड” के मंत्र पर चल रहा उत्तराखंड – मुख्यमंत्री

09/11/2025
Next Post
Navy Officers

नौ सेना के तीन अफसर ब्यास नदी में बहे, दो के शव बरामद, एक लापता

यह भी पढ़ें

ठंडाई के बिना फीका है होली का आनंद, देखें रेसिपी

07/03/2024

योगी सरकार में जितनी भी भर्तियां निकाली गयीं एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई : लल्लू

11/11/2020
महाकुंभ

महाकुंभ : श्री निरंजनी और आनंद अखाड़ा दोपहर एक बजे करेगा पहला शाही स्नान

11/03/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version