• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सरकारी खजाने को हानि पहुंचाने पर आठ को सजा

Writer D by Writer D
24/07/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, लखनऊ
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सरकारी खजाने को हानि पहुंचाने के आरोप में दोषी तत्कालीन कमांडर वर्क्स इंजीनियर, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के सैन्य दुर्ग इंजीनियरों समेत आठ लोगों को तीन वर्ष के कारावास (Imprisonment) की सजा सुनायी है।

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने सत्यपाल शर्मा (लेफ्टिनेंट कर्नल), तत्कालीन कमांडर वर्क्स इंजीनियर (सीडब्ल्यूई), एमईएस, इलाहाबाद/(कर्नल प्रशासन, कमांड स्टेशन, श्रीनगर), वाई.के. उप्पल, तत्कालीन सैन्य दुर्ग इंजीनियर (पश्चिम), इलाहाबाद, के.एस. सैनी (लेफ्टिनेंट कर्नल), तत्कालीन सैन्य दुर्ग इंजीनियर (पश्चिम), इलाहाबाद, वीरेंद्र कुमार जैन, तत्कालीन सैन्य दुर्ग इंजीनियर (पूर्व), इलाहाबाद, एस.एस. ठक्कर (मेजर), तत्कालीन सैन्य दुर्ग इंजीनियर (वायु सेना), बमरौली, इलाहाबाद एवं विभिन्न काल्पनिक फर्मों के मालिक/साझीदार अशोक कुमार देवड़ा, अनिल कुमार देवड़ा, पवन कुमार देवड़ा को दोषी ठहराया और उन्हें तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई ने नवंबर-1983 से नवंबर-1985 की अवधि के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अत्यधिक दरों पर करीब 3.82 करोड़ रुपये की बड़े पैमाने पर स्थानीय खरीद के आरोप पर लेफ्टिनेंट कर्नल एस.पी. शर्मा, तत्कालीन कमांडर वर्क्स इंजीनियर (सीडब्ल्यूई), सैन्य अभियंता सेवा (एमईएस), इलाहाबाद एवं सीडब्ल्यूई, इलाहाबाद के तहत काम करने वाले अन्य कर्मियों और विभिन्न काल्पनिक निजी फर्मों के मालिकों/साझीदारों के विरुद्ध वर्तमान मामला दर्ज किया था।

जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था। विचारण अदालत ने उक्त आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया।

Tags: crime newsLucknow News
Previous Post

न्यूनतम आय गारंटी योजना राजस्थान सरकार का राजनीतिक स्टंट: मायावती

Next Post

 दो बच्चे यमुना में डूबे

Writer D

Writer D

Related Posts

Power Supply
उत्तर प्रदेश

डिमांड बिजली आपूर्ति में उत्तर प्रदेश नंबर-1, योगी सरकार में लगातार टूट रहे रिकॉर्ड

28/06/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

फायर एनओसी की वैधता समाप्त होने से पहले ही जारी करें नोटिस, जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं : मुख्यमंत्री योगी

28/06/2026
cm yogi
उत्तर प्रदेश

अखिलेश जी, अयोध्या को रामभक्तों ने संवारा, आप पश्चाताप कर रामलला के दर्शन करिए: मुख्यमंत्री योगी

28/06/2026
Massive fire breaks out in Lucknow's cold storage
उत्तर प्रदेश

लखनऊ के कोल्ड स्टोरेज में लगी भीषण, दमकल की 25 गाड़ियां मौके ओर मौजूद आग

28/06/2026
PNG Connection
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन विस्तार अभियान तेज, 24 जून तक 1.60 लाख से अधिक कनेक्शन जारी

27/06/2026
Next Post

 दो बच्चे यमुना में डूबे

यह भी पढ़ें

SBI

एसबीआई के कर्मचारियों को लगने वाला है बड़ा झटका, 30 हजार लोगों को देगी वीआरएस

07/09/2020
PM Shahbaz Sharif

पाकिस्तान का पानी को रोका तो… , PM शहबाज शरीफ की भारत को गीदड़ भभकी

26/04/2025
fire in hdfc bank

एचडीएफसी बैंक में लगी आग

17/06/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version