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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
30/07/2023
in उत्तर प्रदेश, औरैया, क्राइम
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Life Imprisonment

life imprisonment

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औरैया। उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की विशेष अदालत ने शनिवार को दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने कोतवाली अजीतमल क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व दुष्कर्म व मारपीट के दोषी गणेश निवासी बेरी धनकर को शनिवार को आजीवन कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

डीजीसी अभिषेक मिश्रा, लोक अभियोजक (पोक्सो) जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि यह मामला 25 जून 2021 का है। वादी ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री रात 12 बजे घर के बरामदे में सो रही थी कि तभी आरोपी गणेश उसे हाथ पकड़कर मुँह दबाकर खेतों में ले गया तथा छेड़खानी करने लगा।

पीड़िता ने बचकर भागने का प्रयास किया तो पास में खड़े रामसिंह व पिन्टू ने उसे भागने नहीं दिया। पीड़िता के चिल्लाने पर वादी व सुदामा लाल मौके पर गये, तो उपरोक्त सभी लोगों ने की हम लोगों के साथ मारपीट की। जिससे सुदामा को काफी चोटे आई। सभी हमलावर जाति-सुचूक गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

पुलिस ने विवेचना कर तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दो आरोपी रामसिंह व पिंटू के गैर हाजिर रहने के कारण गणेश की पत्रावली को पृथक करके विचारण हुआ। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्र ने तत्परता दिखाकर आरोप तय होने के मात्र छह माह में मुकदमे को अंजाम तक पहुँचाने में सफलता हासिल की।

Tags: Auraiya Newscrime news
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