• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

‘प्रेम प्रसंग में बने संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता’, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Writer D by Writer D
20/09/2023
in उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
0
Allahabad High Court

Allahabad High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि लंबे वक्त से चले प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नही माना जा सकता, भले ही किसी कारणवश शादी से इनकार कर दिया गया हो। वहीं, हाईकोर्ट ने प्रेमिका से दुष्कर्म के आरोपी प्रेमी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाई को भी रद्द कर दिया है।

इस मामले में आरोपी जियाउल्ला की तरफ से निचली अदालत में दाखिल किए गए आरोप पत्र को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता ने ये फैसला दिया है। मामला साल 2008 का है।

ये है पूरा केस

दरअसल, बात 2008 की है, जब संतकबीर नगर की रहने वाली एक युवती की मुलाकात गोरखपुर में उसकी बहन की शादी में एक युवक से हुई थी। तब से उस युवक और युवती के बीच मुलाकात का सिलसिला चल पड़ा। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। परिवार वालों की सहमति से युवती का प्रेमी जियाउल्ला गोरखपुर से उससे मिलने संतकबीर नगर आता-जाता रहता था। घर आने-जाने के दौरान 2013 में उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए।

लेकिन इसी बीच प्रेमिका ने आरोप लगाया कि जियाउल्ला के परिवार वालों ने उसको कमाने के लिए सऊदी अरब भेज दिया। जब जियाउल्ला वापस लौटा तो शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद प्रेमिका ने संतकबीर नगर के महिला थाने में अपने प्रेमी के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया।

योगी सरकार का मेगा प्लान, सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर यूपी में भी बनेगा नया विधानभवन

कोर्ट (Allahabad High Court) में याची के अधिवक्ता का कहना था कि जिस समय शारीरिक संबंध बने तब वो (प्रेमिका) बालिग थी और अपनी स्वेक्षा से उसने संबंध बनाए थे। लड़के द्वारा शादी से मना करने पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इसको लेकर कोर्ट (Allahabad High Court) ने याची के अधिवक्ता की दलीलों और पीड़िता के बयानों के आधार पर जियाउल्ला के खिलाफ दाखिल पुलिस की चार्जशीट (आरोपपत्र) को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि लंबे वक्त से चले प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नही माना जा सकता। भले ही किसी कारणवश शादी करने से मना कर दिया गया हो।

Tags: Allahabad High Courtlegal newspraaygraj newsup news
Previous Post

योगी सरकार का मेगा प्लान, सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर यूपी में भी बनेगा नया विधानभवन

Next Post

अब पूरी ट्रेन होगी सीसीटीसी से लैस, रेलवे स्टेशनों पर भी बढ़ेगी सुरक्षा उपकरणों की संख्या

Writer D

Writer D

Related Posts

Akhilesh Yadav
उत्तर प्रदेश

हर विभाग में भ्रष्टाचार और वसूली- अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला

02/07/2026
Transfer
Main Slider

यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 125 DSP के तबादले; देखें पूरी लिस्ट

02/07/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

उप्र में लगातार तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार : केशव प्रसाद मौर्य

02/07/2026
CM Yogi will inaugurate the Mango Festival
Main Slider

सीएम योगी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का करेंगे शुभारंभ

02/07/2026
False ceiling collapses at Child PGI Hospital
उत्तर प्रदेश

चाइल्ड PGI अस्पताल में फॉल सीलिंग गिरी, बाल-बाल बचा मासूम

02/07/2026
Next Post
Train

अब पूरी ट्रेन होगी सीसीटीसी से लैस, रेलवे स्टेशनों पर भी बढ़ेगी सुरक्षा उपकरणों की संख्या

यह भी पढ़ें

ITR

10 मिनट में खुद से आसानी फाइल करें ITR, बस फॉलो करें ये स्टेप

26/06/2023
murder

गला दबाकर युवक की हत्या

06/01/2022
Road Accident

हादसों का रविवार: अलग-अलग घटनाओं में मासूम समेत पांच की मौत

19/09/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version