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यौन शोषण के मामले में दोषी को 12 साल का सश्रम कारावास

Writer D by Writer D
22/09/2023
in क्राइम, झारखंड, राष्ट्रीय
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Imprisonment

Imprisonment

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बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में दोषी को 12 साल का सश्रम कारावास (Imprisonment) और 25000 रुपए जुर्माने का सजा सुनाई है ।

विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने आज यहां बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चार) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दोषी राहुल कुमार रजक को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 10 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।

न्यायालय सूत्रों ने आज यहां बताया कि सेक्टर चार थाना क्षेत्र के एक युवती का प्रेम प्रसंग आरोपी राहुल कुमार रजक से था। आरोपी पीड़िता के घर जाता था और शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करता था । पीड़िता और उसके माता-पिता ने जब आरोपी से शादी करने की बात कही तो वह बाद में इंकार कर दिया। इसके बाद इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

Tags: bokaro newscrime newsJharkhand newsNational news
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