• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस वर्ष की सजा

Writer D by Writer D
18/10/2023
in क्राइम, बिहार, राष्ट्रीय
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

दरभंगा। बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को दस साल की सजा (Imprisonment) सुनाई।

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय की न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कमतौल थाना क्षेत्र के मिल्की निवासी फरीद शेख को दोषी करार देते हुए दस वर्षों का सश्रम कारावास (Imprisonment) और 23 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अदालत ने कमतौल थाना के एक मामले में जीआर 44/20 की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 376 में दस साल की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड, पाॅक्सो एक्ट की धारा 4(1) में दस साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड, भादवि की धारा 506 में दो साल की कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि अगस्त 2020 में कमतौल थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद दुष्कर्मी ने नाबालिग को तस्वीर वायरल और एसिड एटैक की धमकी दी। इस कारण नाबालिग ने अपने साथ घटित घटना का जिक्र नहीं किया। जब बलात्कारी ने दुष्कर्म के लिए दुबारा पकड़ कर ले जाने का प्रयास किया तो बालिका चिल्लाने लगी और अपने साथ घटित घटना की जानकारी दी।

मामले में 22 अगस्त 2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जो अभी तक जेल में बंद है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश श्रीमती परिहार की अदालत ने जुर्मी को दोषी घोषित करते हुए दस साल की कठोर कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं, पीड़िता को पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से चार लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से करने का निर्णय सुनाई है।

Tags: bihar newscrime newsNational news
Previous Post

15 हजार के इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार

Next Post

सांप्रदायिक सौहाद्र बिगाड़ने वाले पर एफआईआर

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
उत्तराखंड

मुख्यमंत्री धामी ने 11 परियोजनाओं के लिए ₹13.30 करोड़ की स्वीकृति दी

12/08/2026
Anand Bardhan
उत्तराखंड

मुख्य सचिव ने पेंशनर्स की मांगों पर की चर्चा, समाधान का दिया भरोसा

12/08/2026
CM Dhami released the book Mountain Melodies of Narendra Singh Negi
Main Slider

उत्तराखंड की लोक संस्कृति हमारी आत्मा और पहचान, संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री धामी

12/08/2026
Union Education Minister congratulates CM Dhami.
Main Slider

उत्तराखंड के ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ बनने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने CM धामी को दी बधाई

12/08/2026
CM Dhami
Main Slider

जल जीवन मिशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश, 92.46% योजनाएं पूरी

12/08/2026
Next Post
FIR

सांप्रदायिक सौहाद्र बिगाड़ने वाले पर एफआईआर

यह भी पढ़ें

yogi cabinet

महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा, 1 करोड़ तक की संपत्ति पर मिलेगी स्टाम्प शुल्क में छूट

22/07/2025

‘जर्सी’ देख गदगद हुईं कृति सेनन, तारीफ में कहीं ये बात

22/04/2022
सुशांत केस की CBI जांच

सुशांत केस की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 19 अगस्त को

18/08/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version