• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 साल का कारावास

Writer D by Writer D
18/10/2023
in क्राइम, त्रिपुरा, राष्ट्रीय
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

अगरतला। त्रिपुरा के धलाई जिला अदालत ने बुधवार को अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म (Rape) करने के आरोप में एक पिता को 20 साल के कठोर कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई।

धलाई जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश सूर्यदेव सिंह ने आरोपी राजकुमार भर (30) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा के तहत दोषी ठहराया।

त्रिपुरा के धलाई जिले के कमालपुर थाने के अंतर्गत राची पारा इलाके के आरोपी ने अपने कृत्यों को 22 जनवरी, 2019 की रात को उस दौरान अंजाम दिया, जब उसकी पत्नी की अपने मायके गयी हुई थी। अगले दिन जब उसकी मां लौटी तो उसने पुत्री को घायल पाया। महिला ने अपने पति से इस बारे में पूछा तो वह सही कारण नहीं बता पाया। मां ने तुरंत थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोषी के कबूलनामे के अलावा अपराध के बारे में कई सबूत अदालत को सौंपे, जिसके आधार पर अदालत ने उसे 20 साल कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई।

इस बीच, त्रिपुरा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोमवार को विशालगढ़ थाना क्षेत्र में बालिका (नौ) के साथ, उसके पड़ोस में रहने वाले एक किशोर (17) के दुष्कर्म करने के मामले में जांच शुरू कर दी है। आयोग के अनुसार, यह घटना उस दौरान हुई, जब बालिका के माता-पिता के काम पर गए हुए थे। उनके लौटने पर पीड़िता ने मां को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद उन्होंने किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन किशोर अदालत ने उसे जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी।

पुलिस के अनुसार अस्पताल के डॉ. रियल मजूमदार ने कथित तौर पर जांच के दौरान किशोरी को डराया, धमकाया और मेडिकल परीक्षण न कराने के लिए कहा। विशालगढ़ महिला थाने ने डॉक्टर के व्यवहार को लेकर विशालगढ़ एसडीएम को लिखित रिपोर्ट सौंपी और स्थानीय लोगों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार रात से विशालगढ़ उपमंडल अस्पताल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

Tags: crime newsNational newstripura news
Previous Post

चंपावत में गीता धामी ने किया चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन

Next Post

कांग्रेस में गाली खाने की भी पावर ऑफ अटार्नी, कमलनाथ ऐसा काम ही क्यों करते हैं: शिवराज

Writer D

Writer D

Related Posts

Anand Bardhan
राजनीति

एलपीजी गैस की होम डिलीवरी कराएं, आपूर्ति समय पर हो: मुख्य सचिव

18/03/2026
CM Vishnu Dev
Main Slider

मुख्यधारा की ओर लौटता विश्वास : 140 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

18/03/2026
CM Dhami
राजनीति

सीएम ने पार्टी नेताओं के साथ देखी ‘द केरला स्टोरी 2’

18/03/2026
CM Dhami
Main Slider

ऋषिकेश में मुख्यमंत्री की रविशंकर से शिष्टाचार भेंट

18/03/2026
Anand Bardhan
राजनीति

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक

18/03/2026
Next Post
Shivraj Chauhan

कांग्रेस में गाली खाने की भी पावर ऑफ अटार्नी, कमलनाथ ऐसा काम ही क्यों करते हैं: शिवराज

यह भी पढ़ें

रामदास अठावले Ramdas Athawale

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोरोना पॉजिटिव, बॉम्बे अस्पताल में भर्ती

27/10/2020
Kanya Pujan

नवरात्रि पर कन्या पूजन में न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा पूरा फल

04/04/2025
Car-Truck Collision

कार और ट्रक की भीषण टक्कर, छह लोगों की दर्दनाक मौत

16/12/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version