• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, पत्नी से तलाक की अर्जी खारिज की

Writer D by Writer D
12/12/2023
in जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
omar abdullah

omar abdullah

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की पायल अब्दुल्ला से तलाक की अर्जी खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। फैमिली कोर्ट ने भी उमर अब्दुल्ला की ओर से दाखिल तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट और गलत हैं। उमर अब्दुल्ला द्वारा दायर तलाक याचिका को फैमिली कोर्ट ने 2016 में इसी आधार पर खारिज कर दिया था।

उमर अब्दुल्ला ने 2011 में दिल्ली की रहने वाली पायल नाथ के साथ शादी की थी। वे रिटायर आर्मी अफसर की बेटी हैं। पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि वे और उनकी पत्नी पायल अब अलग अलग हैं। इसी साल अगस्त में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला और बच्चों को गुजारा भत्ता की रकम बढ़ाने का आदेश दिया था।

अगर बीवी नौकरी करने में सक्षम, तब ‘तलाक’ में नहीं मांग सकती ‘मेंटेनेंस’!

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उमर अपनी पत्नी पायल को 1.5 लाख रुपये हर महीने गुजारा भत्ता दें। जबकि निचली अदालत ने इससे पहले 75 हजार रुपए मासिक भत्ता देना तय किया था। वहीं, हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को आदेश दिया कि वो हर महीने 60 हजार रुपए अपने बच्चों को एजुकेशन भत्ता दें। जबकि ट्रायल कोर्ट ने इस 25 हजार रुपए तय किए थे।

पायल अब्दुल्ला ने ट्रायल कोर्ट 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2018 में आदेश दिया था कि उमर अपनी पत्नी को 75000 रुपये हर महीने, जबकि बच्चों को 25,000 मासिक गुजारा भत्ता देंगे।

Tags: Delhi Highcourtdelhi newsJammu NewsNational newsOmar Abdullah
Previous Post

सीएम मोहन यादव से कमलनाथ ने की भेंट, प्रदेश के विकास में मदद देने का किया वादा

Next Post

डंकी का रोमांटिक गाना ‘ओ माही’ रिलीज, देखें शाहरुख खान का अलहदा अंदाज

Writer D

Writer D

Related Posts

Anand Bardhan
उत्तराखंड

मुख्य सचिव ने केदारनाथ पुनर्निर्माण और पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

07/07/2026
Harman
पंजाब

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमन दरबार साहिब में हुए नतमस्तक

07/07/2026
Under the Mukhyamantri Vatsalya Scheme, Rs 4.39 crore has been released through DBT.
उत्तराखंड

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 4.39 करोड़ रुपये डीबीटी से जारी

07/07/2026
Delhi Rain
Main Slider

काले बादलों से घिरी दिल्ली, कई इलाकों में बारिश शुरू

07/07/2026
Ahmedabad Serial Blast Case
Main Slider

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस: 38 आतंकियों को राहत नहीं, फांसी की सजा बरकरार

07/07/2026
Next Post
Dunki

डंकी का रोमांटिक गाना 'ओ माही' रिलीज, देखें शाहरुख खान का अलहदा अंदाज

यह भी पढ़ें

कोसों दूर भागता है मनुष्य वहीं इस धोखे को हमेशा मानता है सच

15/09/2021
Maha Kumbh police was fully alert on Paush Purnima

एकता का महाकुंभ: पुलिस बनी मददगार, विनम्रता से जीता दिल

13/01/2025
Priyanka Gandhi

सोनिया गांधी के बाद प्रियंका भी हुई कोरोना पॉज़िटिव, खुद को किया आइसोलेट

03/06/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version