• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

11 साल बाद जम्मू कश्मीर में आनंद कारज एक्ट हुआ लागू , सिख समुदाय में खुशी की लहर

Writer D by Writer D
14/12/2023
in राष्ट्रीय, जम्मू कश्मीर, राजनीति
0
Anand Karaj Act

Anand Karaj Act

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

जम्मू। जम्मू कश्मीर में 11 साल बाद फिर से आनंद कारज एक्ट (Anand Karaj Act) लागू होने से सिख समुदाय में खुशी है। इस पर 2012 में संसद ने आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक पारित किया था, जिससे सिख पारंपरिक विवाह (Sikh Traditional Wedding) को कानूनी मान्यता के दायरे में लाया गया। सर्वप्रथम केरल ने इसे लागू किया। इसके बाद अन्य प्रदेशों में इसे लागू किया गया, लेकिन अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर यह एक्ट लागू नहीं हो सका।

370 हटने के बाद सिख समुदाय (Sikh Community) ने मार्च, 2021 में पहली बार उप राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) के समक्ष मसले को उठाया। अब एक्ट को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। अब सिर्फ उपनियमों को लागू किया जाना है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जम्मू के उपाध्यक्ष बलविंदर ने कहा कि यह लंबित मांग थी। इसे पूरा करने के लिए हम उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के आभारी हैं।

आनंद विवाह अधिनियम (Anand Matrimony Act) का उद्भव 1909 में हुआ जब ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल (British Imperial Legislative Council) ने सिख विवाह समारोह आनंद कारज एक्ट (Anand Karaj Act) को मान्यता देने के लिए एक कानून पारित किया। सिख समुदाय (Sikh Community) की मांग है कि एक्ट में उपनियमों को जल्द बनाया जाए और लागू करवाया जाए। एक्ट के अनुसार शादी का पंजीकरण कानून के तहत हो सकेगा।

मकान मालिक न करें ये गलती, वरना किरायेदार कर लेगा घर पर कब्जा

सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह अमन ने कहा कि प्रदेश में एक्ट लागू नहीं था। ऐसे में कोई दस्तावेज शादी का जारी नहीं होता था। अब एक्ट लागू होने से लाभ मिलेगा। जिला गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के महासचिव सुरजीत सिंह ने कहा कि देर से सही, लेकिन जीत मिली है। अब शादी का पंजीकरण हो सकेगा। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के महासचिव सरदार मनजीत सिंह ने कहा कि फैसला खुशी वाला है। आनंद मैरिज एक्ट (Anand Marriage Act) लागू होने से प्रमाण पत्र मिल सकेंगे।

Tags: Anand Karaj ActJammu-Kashmir newsNational news
Previous Post

मकान मालिक न करें ये गलती, वरना किरायेदार कर लेगा घर पर कब्जा

Next Post

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ा फ़ैसला, शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे की मिली मंजूरी

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
Main Slider

सीएम योगी ने कहा- संविधान हत्या दिवस पर सपा एवं आरजेडी का नहीं आया कोई बयान

25/06/2025
film production
राजनीति

उत्तराखंड में फिल्म निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक दिवसीय कार्यशाला

25/06/2025
Coronation Automated Parking
राजनीति

मुख्यमंत्री के आधुनिक सुविधायुक्त उत्तराखण्ड के विजन को मूर्तरूप देता जिला प्रशासन

25/06/2025
CM Vishnu Dev Sai
Main Slider

बस्तर की बदलेगी पहचान… अगली मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक यहीं होगी आयोजित

25/06/2025
Farmer
उत्तर प्रदेश

62 जिलों में आधुनिक कृषि यंत्रों से रफ्तार भरेंगे यूपी के किसान

25/06/2025
Next Post
Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ा फ़ैसला, शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे की मिली मंजूरी

यह भी पढ़ें

rohit jacqueline

जैकलीन फर्नांडिस ने की रोहित शेट्टी की तारीफ

06/11/2020

मुख्यमंत्री पुष्कर ने किशोरों के टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ

03/01/2022
cm yogi

नए भारत के निर्माण में सरदार पटेल की बड़ी भूमिकाः सीएम योगी

15/12/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version