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GST दूसरा संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित

Writer D by Writer D
19/12/2023
in नई दिल्ली, राष्ट्रीय
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GST

Nirmala Sitharaman

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नयी दिल्ली। लोकसभा ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु एवं योग्यता में संशोधन के प्रावधान वाले केंद्रीय माल एवं सेवाकर (दूसरा संशोधन) विधेयक 2023 को मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।यह विधेयक वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में 13 दिसम्बर को पेश किया था और इसे चर्चा तथा पारित कराने के लिए आज पेश किया गया। इस विधेयक में जीसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करके इसके प्रावधानों को ट्रीब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप करना है।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जीएसटी न्यायाधिकरण के गठन से देश में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में मामलों का बोझ कम होगा और जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर न्याय के लिए लोगों को लम्बे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और राज्यों में एक या दो पीठ होगी ताकि स्थानीय स्तर करदाताओं को सुविधा मिल सके।उन्होंने कहा कि विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र 50 साल रखी गई है जबकि अधिकतम उम्र 67 साल और अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र 70 करने का प्रावधान है। फिलहाल यह आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 67 और सदस्यों के लिए 65 वर्ष है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा,“ सरकार का उद्देश्य है कि हमारी सूक्ष्म एवं मझौली इकाइयों-एमएसएमई इकाइयों को कारोबार करने में आसानी हो।” उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जीएसटी कानून में संशोधन से लघु क्षेत्र की इकाइयों को सावर्जनिक उपक्रमों से भुगतान में देरी नहीं होगी। सरकार एसएसएमई इकाइयों के प्रति संवेदनशील होकर काम कर रही है।इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशिकांश दुबे ने कहा कि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 2006-07 में कहा था कि जीएसटी लाएंगे लेकिन 2014 तक वह सरकार जीएसटी को लेकर सिर्फ बातें ही करती रही क्योंकि वह टैक्स छोड़ने को तैयार नहीं थी।

नागरिक सहभागिता में मऊ नगरपालिका को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान

बीजू जनता दल की शर्मिष्ठा सेठी ने कहा कि समिति की संस्तुति को क्रियान्वित करने की जरूरत है ताकि जीएसटी के दायरे में आने वाले सारे काम आसानी से हो सके। शिवसेना के धैर्यशील माणे ने कहा कि न्यायाधिकरण जीएसटी करदाताओं के सामने आने वाली दिक्कतों को मिलने वाली चुनौतियों के निदान के लिए आवश्यक है। जीएसटी से जुड़े विवादों का इस विधेयक के आने से सुलझाया जा सकेगा। चर्चा में भाजपा के शंकर लालवानी तथा वाईएसआर के श्रीकृष्ण डी लावू ने भी हिस्सा लिया।

Tags: # Loksabha##GSTdelhi newsFinance Minister Nirmala SitharamanNational news
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