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दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Writer D by Writer D
01/02/2024
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, सोनभद्र
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Imprisonment

Imprisonment

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सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की जिला अदालत ने दुष्कर्म (Rape) के एक मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास (Imprisonment) और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को तीन साल पहले एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी रामजनम यादव को 20 वर्ष की कठोर कैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 18 नवंबर 2020 को बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 16 नवंबर 2020 को पढ़ने स्कूल गई थी।

स्कूल बंद होने की वजह से अपने ननिहाल चली गई। 17 नवंबर को बेटी स्कूल गई और छुट्टी होने पर घर वापस आ रही थी कि तभी अकेला पाकर बेटी को मैजिक चालक रामजनम यादव निवासी अंजानी, थाना बीजपुर, जिला सोनभद्र ने जबरन बलात्कार किया।

तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामजनम यादव को यह सजा सुनायी है।

Tags: crime newssonbhadra news
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