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नहीं थम रही रामदेव की मुश्किलें, पतंजलि की सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल

Writer D by Writer D
19/05/2024
in Business, Main Slider
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Patanjali Soan Papdi

Patanjali Soan Papdi

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पिथौरागढ़। उत्तराखंड (Uttarakhand) के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग स्थित एक दुकान से करीब 5 साल पहले पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी (Patanjali Soan Papdi)  के लिए गए सैंपल फेल हो गए। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने शनिवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर की असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 महीने के कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है। आरोपियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की कई धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाई गई है।

17 सितंबर 2019 को पिथौरागढ़ के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी (Patanjali Soan Papdi) के सैंपल लिए थे। सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित जांच लैब भेजा गया था। जांच में सोन पापड़ी के सैंपल मानकों के विपरीत पाए गए और फेल हो गए।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यवसायी लीलाधर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।

पतंजलि को लगा करारा झटका, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर इन 14 प्रोडेक्ट्स पर लगा बैन

शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत तीनों आरोपियों को 6 महीने की कैद और दुकानदार लीलाधर पाठक को 5 हजार रुपए, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी को 10 हजार रुपए और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट तृतीय पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लक्सर की असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार को 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

उन्हें ऐसा न करने पर उन्हें क्रमश: 7 दिन से लेकर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मामले में परिवादी की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने पैरवी की

Tags: Business NewsPatanjaliPatanjali Soan PapdiUttarakhand News
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