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उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू हो जाएगा UCC, धामी सरकार ने कर ली पूरी तैयारी

Writer D by Writer D
19/01/2025
in Main Slider, उत्तराखंड, राजनीति, राष्ट्रीय
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UCC

UCC will be implemented in Uttarakhand from January 26

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देहारादून। उत्तराखंड सरकार 26 जनवरी से राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। बता दें कि इससे पहले, नियम औaर कार्यान्वयन समिति की सलाह के बाद सरकार ने कुछ बदलावों को समीक्षा के लिए विधायी विभाग को भेजा था।

समीक्षा किए गए नियमों को विभाग द्वारा अप्रूव किया गया है। समीक्षा किए गए नियमों को कल धामी कैबिनेट द्वारा पारित किए जाने की संभावना है।

वहीं, इस कानून को लेकर कर्मचारियों के लिए ब्लॉक-स्तरीय प्रशिक्षण सत्र चलाया जा रहा है, जिसके 22 जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना ‘होमवर्क’ पूरा कर लिया है और जनवरी 2025 से पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।

क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)?

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा।

उत्तराखंड में UCC लागू करने की कवायद तेज, कमेटी ने सीएम को सौंपी नियमावली

संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है।

UCC लागू करने वाला गोवा एक मात्र राज्य

भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल लोड लागू है और यह बिल पेश होने के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा।

Tags: uccuniform civil codeUttarakhand News
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