• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

RJD के निष्कासित MLC को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विधान परिषद सदस्यता हुई बहाल

Writer D by Writer D
25/02/2025
in बिहार, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Sunil Singh

Sunil Singh

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

पटना। आरजेडी के निष्कासित MLC सुनील कुमार सिंह (Sunil Singh) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सुनील कुमार की विधान परिषद सदस्यता बहाल कर दी है। उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल यानी मिमिक्री करने पर निष्कासित कर दिया गया था। बता दें कि सुनील कुमार सिंह आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजद के निष्कासित विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह को राहत देते हुए उनकी विधान परिषद सदस्यता बहाल कर दी है।

कोर्ट ने साफ किया कि निष्कासन के दौरान सात महीनों के वेतन भत्ते सुनील (Sunil Singh) को नहीं मिलेंगे। कोर्ट ने विधान परिषद की इस सीट पर उपचुनाव कराने की अधिसूचना भी रद्द कर दी। उनको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल यानी मिमिक्री करने पर निष्कासित कर दिया गया था।

सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोभनीय व्यवहार करते हुए उनकी नकल उतारने के चलते विधान परिषद से बर्खास्त किए जाने के बाद RJD के पूर्व MLC सुनील सिंह ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुनील सिंह (Sunil Singh) का व्यवहार अनुचित है लेकिन विधान परिषद की आचार समिति का फैसला ज़्यादा सख्त था। सदन को उदारता दिखानी चाहिए और अपने सदस्यों के खिलाफ़ असंगत कार्रवाई करने से बचना चाहिए। उन्हें 7 महीने तक विधान परिषद की कार्यवाही से दूर रखना सजा के तौर पर काफी होगा।

सीएम योगी ने सदन में लगाई सपा की क्लास, बोले- इनका आचरण…

आचार समिति की रिपोर्ट को केवल कार्रवाई की शर्तों के आधार पर कोर्ट ने रद्द किया। कोर्ट ने सुनील सिंह को विधानसभा की कार्यवाही में तत्काल प्रभाव से शामिल होने की इजाजत दी है।

कोर्ट ने फैसले में कहा कि मामला बिहार में असंसदीय आचरण और अपमानजनक भाषा के कारण एमएलसी के पद से याचिकाकर्ता के निष्कासन से संबंधित है। आचार समिति द्वारा निष्कासन की सिफारिश की गई थी। हमने अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार किया, क्या आचार समिति का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या कदाचार के लिए दण्ड दिया जाना चाहिए, क्या न्यायालय दंड की मात्रा निर्धारित कर सकता है। विधानसभा के फैसले के मुद्दे पर विचार करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

Tags: bihar newspatna newssunil singh
Previous Post

सीएम योगी ने सदन में लगाई सपा की क्लास, बोले- इनका आचरण…

Next Post

यूपी बोर्ड की परीक्षा में हिजाब उतारने पर विवाद, 10 छात्राओं ने छोड़ा पेपर

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
राजनीति

जीत ने गंगोत्री से गंगासागर तक भारत को भगवामय किया : Dhami

04/05/2026
cm dhami
राजनीति

बिना तैयारी बैठक में पहुंचे अधिकारियों पर सीएम धामी सख्त, जताई कड़ी नाराजगी

04/05/2026
CM Dhami
Main Slider

2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ सनातन संस्कृति का स्वर्णिम काल : मुख्यमंत्री धामी

04/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत पर भाजपा नेताओं ने सीएम योगी को दी बधाई

04/05/2026
Yogi Cabinet
Main Slider

Yogi Cabinet: हाईटेंशन लाइनों पर बड़ा फैसला: अब टावर के नीचे दोगुना मुआवजा, किसानों को मिलेगा ज्यादा लाभ

04/05/2026
Next Post
Hijab

यूपी बोर्ड की परीक्षा में हिजाब उतारने पर विवाद, 10 छात्राओं ने छोड़ा पेपर

यह भी पढ़ें

IAS तबादले

यूपी में नौ IAS अधिकारियों का तबादला, रंजन कुमार बने लखनऊ के नए कमिश्नर

16/09/2020
jee main 2020

बीएड प्रवेश परीक्षा में 8 फुट की दूरी पर बैठकर परीक्षा देंगे अभ्यर्थी

08/08/2020
Sambhal violence

संभल पहुंची न्यायिक आयोग की टीम, हिंसाग्रस्त इलाके में कर रही मुआयना

01/12/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version