अंतर्राष्ट्रीय

अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को लेकर कह दी ये बात

कराची। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार से सुप्रीम कोर्ट में चौंकाने वाला बयान सामने आया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कुलभूषण जाधव को अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि आईसीजे का आदेश केवल राजनयिक पहुंच तक ही सीमित था। कुलभूषण जाधव भारतीय जासूस होने के आरोपों के चलते पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) , जो भारतीय जासूस होने के आरोपों के चलते पाकिस्तान की जेल में बंद है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले के बाद अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि फैसले में केवल काउंसलर एक्सेस के मामले को प्रदर्शित किया गया था।

जून 2019 में भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, ICJ ने जाधव के काउंसलर एक्सेस के अधिकार की पुष्टि की और पाकिस्तान से उनकी सजा और मौत की सजा की समीक्षा और पुनर्विचार करने को कहा था।

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पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जादव इतने साल जेल में रहने के बाद भी अब तक अपनी सजा के खिलाफ अपील नहीं कर पाया है। जबकि इस मामले में ICJ साल 2019 में सजा पर रोक लगाने और फिर से विचार करने की बात कही थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि जाधव को भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करने की अनुमति भी दी जाए। भारत पहले ही जाधव पर लगाए गए आरोपों को हास्यास्पद बता चुका है।

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