• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

विदेशी छात्रों को बड़ी राहत, ट्रंप के इस फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक

Writer D by Writer D
23/05/2025
in अंतर्राष्ट्रीय
0
Donald Trump

Donald Trump

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों, खासकर भारत के छात्रों को बड़ी राहत दी है। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट के जज ने ट्रंप (Trump) प्रशासन के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अमेरिकी विश्वविद्यालयों में नामांकित हजारों विदेशी छात्रों के वीजा रद्द करने और उन्हें निर्वासित करने के आदेश दिए गए थे।

22 मई को कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश जेफरी व्हाइट की ओर से दिए गए फैसले में प्रशासन के प्रयासों की निंदा की गई और इसे विघटनकारी और संभवतः गैरकानूनी बताया गया।

यह फैसला उस विवादास्पद कदम के बाद आया है, जिसमें होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (SEVP) के तहत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश को अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए रद्द कर दिया। ये आदेश संस्थान की वैश्विक शैक्षणिक भागीदारी के लिए एक गंभीर झटका था, साथ ही भारत जैसे देशों से अमेरिका में पढ़ने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए भी।

Harvard University में नहीं मिलेगा विदेशी छात्रों को दाखिला, ट्रंप प्रशासन ने लगाई रोक

राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में रखे गए संघीय न्यायाधीश ने 21 पन्नों की बड़ी राय में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि उनके कामों ने अंतररार्ष्ट्रीय छात्रों की कानूनी स्थिति पर ‘समान रूप से कहर बरपाया है’। हालांकि न्यायालय ने हार्वर्ड के मामले पर सीधे तौर पर कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा उद्धृत विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला प्रशासन की स्थिति को काफी कमजोर करता है।

क्या था ट्रंप (Trump) का आदेश?

अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के नए एडमिशन पर रोक लगाने वाले आदेश जारी किया था। यूनिवर्सिटी में फिलहाल 788 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। जो छात्र फिलहाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उन पर भी इस बदलाव का असर पड़ सकता था। आदेश में इसी हफ्ते ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी कर लेने की इजाजत थी, लेकिन जिनको अभी 2025-26 में पढ़ाई करनी है उनको किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कराना होता।

Tags: international Newstrump
Previous Post

भक्ति, शक्ति, बुद्धि और युक्ति का संगम है हनुमानगढ़ी : योगी आदित्यनाथ

Next Post

शेयर मार्केट में आई जोरदार तेजी, SENSEX ने भी लगाई ऊंची छलांग

Writer D

Writer D

Related Posts

अंतर्राष्ट्रीय

PM मोदी-डोनाल्ड टस्क की अहम बैठक, व्यापार और रक्षा पर होगी चर्चा

20/10/2026
Main Slider

‘पेरिस जल्द मुस्लिम शहर बन जाएगा’, फ्रांस के हालात पर ट्रंप का मैक्रों को घेरा

20/10/2026
Main Slider

प्रार्थना के दौरान पादरी पर गिरा क्रूस, मौके पर मौत

19/10/2026
अंतर्राष्ट्रीय

जैश कमांडर मुहम्मद आसिम की सड़क हादसे में मौत, पत्नी और बेटा ने भी गंवाई जान

16/10/2026
Main Slider

पाकिस्तान में स्कूल की छत गिरी, 28 बच्चों समेत 29 की मौत; 40 से ज्यादा घायल

15/10/2026
Next Post
Stock Market

शेयर मार्केट में आई जोरदार तेजी, SENSEX ने भी लगाई ऊंची छलांग

यह भी पढ़ें

सीएम धामी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बने रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री

11/03/2022
Deoria massacre

देवरिया नरसंहार मामले में योगी का बड़ा एक्शन, एसडीएम और सीओ निलंबित

05/10/2023
Kangana Ranaut

गृह मंत्री के बयान पर कंगना का मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- ड्रग टेस्ट के लिए हूं तैयार, अगर……..

09/09/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version