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बैंक ग्राहकों के लिए राहत! अब 4 नॉमिनी तक जोड़ सकेंगे, उत्तराधिकार और क्लेम में बढ़ेगी पारदर्शिता

बैंक खाते (Bank Account) में अब एक की जगह 4 नॉमिनी (Nominee) जोड़े जा सकेंगे। ग्राहक यह भी तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से खाते में एक-एक करके या चारों नाम एक ही साथ जोड़ पाएंगे।

सरकार ने बैंकिंग सिस्टम में क्लेम के एक समान और आसान निपटारे के लिए ये व्यवस्था शुरू की है। सेफ कस्टडी में रखी चीजों और सेफ्टी लॉकर्स के लिए सिर्फ एक्सेसिव नॉमिनेशन यानी एक के बाद एक नाम नॉमिनेट करने की इजाजत होगी। गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के नॉमिनेशन से जुड़े मुख्य नियम 1 नवंबर से लागू होंगे। ये एक्ट 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई हुआ था।

नया नियम 1 नवंबर 2025 से होगा लागू

वित्त मंत्रालय के इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगी। नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने के लिए फॉर्म और प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्राहक अपने खाते में एक, दो, तीन या चार नामिनी जोड़ सकते हैं। हर नामिनी (Nominee) का हिस्सा (share) तय किया जा सकेगा। नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा। ग्राहक चाहें तो सक्सेसिव नॉमिनी भी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले नंबर का नॉमिनी न रहे तो दूसरे की दावेदारी होगी। इसी क्रम में तीसरे और चौथे नॉमिनी दावेदारी कर सकेंगे।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंक खातों (Bank Account) में तो ग्राहक एक साथ चार नॉमिनी (Nominees) रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन सेफ कस्टडी और लॉकर के मामले में केवल सक्सेसिव नॉमिनी ही बनाए जा सकेंगे। इसका मतबल है कि पहले नंबर पर दर्ज नॉमिनी के न रहने पर दूसरे की दावेदारी होगी।

इस बदलाव से लॉकर में रखे गहने, कागजात और मूल्यवान वस्तुओं के क्लेम में देरी नहीं होगी। ग्राहक आसानी से अपना काम करा सकेगा। इससे किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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