• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

विज्ञापनों के संबंध में प्रस्तावित दिशा-निर्देंशों का व्यापक मसौदा किया जारी

Desk by Desk
07/09/2020
in Business
0
ram vilas paswan

Ram Vilas Paswan

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली| विज्ञापनों के संबंध में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तावित दिशा-निर्देंशों का एक व्यापक मसौदा जारी किया है, जिसमें आसानी से न दिखने वाले या सामान्य उपभोक्ता के लिए समझने में कठिन Disclaimer (खंडनों या अस्वीकारोक्तियों) को भ्रामक करार दिया जाएगा। इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्रा​धिकरण की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इस प्राधिकरण का गठन हाल में किया गया है।

कंगारुओं के खिलाफ मैच जीतने पर भी इंग्लैंड टीम पर रैफरी क्रिस ब्रॉड ने लगाया जुर्माना

उपभोक्ता मंत्रालय ने इस मसौदे पर लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 18 सितंबर तक का समय दिया गया है। मसौदे में कहा गया है कि खंडन या डिस्केमर साफ, मोटा और पठनीय होना चा​​हिए।

य​दि यह विज्ञापन किसी आवाज या वायस ओवरमें सुनाया गया हो, तो उसके साथ लिखित पाठ भी चलाया जाए।  यह उसी आकार के फांट तथा भाषा में हो, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया गया हो।किसी खंडन या अस्वीकारोक्ति में विज्ञापन की किसी भ्रामक बात को शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार देश के 69,000 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क लगाने पर कर रही विचार

मसौदे में कहा गया है कि विज्ञापन में किसी माल या सेवा को मुफ्त या ​​नि:शुल्क या इसी तरह की किसी शब्दावली में प्रस्तुत न किया जाए, यदि उपभोक्ता को किसी उत्पाद की खरीद या डिलिवरी के लिए उसकी लागत से कुछ भी अलग भुगतान करना पड़ता हो। इसमें यह भी कहा है कि विज्ञापन में कपंनी के दावे की पुष्टि के लिए खड़े व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कि उसमें कही गयी बातें ठोस हों और उनकी पुष्टि की जा सके। उसे कोई असत्य या भ्रामक बात का प्रचार नहीं करना चाहिए।

Tags: AdvertisementConsumer Protection ActFreeTough Disclaimerउपभोक्ता संरक्षण अधिनियमकठिन डिस्केलमरनि:शुल्कफ्रीमुफ्तराम विलास पासवानविज्ञापन
Previous Post

सरकार देश के 69,000 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क लगाने पर कर रही विचार

Next Post

CMS के संस्थापक जगदीश गांधी दोबारा कोरोना की चपेट में

Desk

Desk

Related Posts

RBI did not make any change in Repo Rate
Business

दशहरा से पहले आम आदमी को झटका, RBI ने नहीं कम की लोन ईएमआई

01/10/2025
Dearness Allowances
Business

दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, सरकार ने बढ़ाया 3% DA

01/10/2025
RBI
Main Slider

फेस्टिव सीजन में RBI ने आम आदमी को दी बड़ी राहत, अब लोन लेना होगा और भी आसान

30/09/2025
Bank Holidays
Business

अक्टूबर में सिर्फ 10 दिन खुलेंगे बैंक, यहां देखें छुट्टियों का कैलेंडर

28/09/2025
Gold
Business

सोने की चमक हुई फीकी, चांदी के बढ़े भाव

26/09/2025
Next Post
जगदीश गांधी

CMS के संस्थापक जगदीश गांधी दोबारा कोरोना की चपेट में

यह भी पढ़ें

MoU

यूपी और नुईवो लियोन के बीच विश्वास और सौहार्द से कायम होंगे मजबूत औद्योगिक रिश्ते: योगी

05/08/2023

दिल्ली में कोरोना के 6608 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 5.17 लाख के पार

21/11/2020
UP Budget

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट किसानों के लिए ‘अमृत’

22/02/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version