लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) के पुत्र एवं पार्टी विधायक अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गयी है। रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से वह 2022 में निर्वाचित हुए थे। इसी के साथ स्वार विधानसभा क्षेत्र 13 फरवरी, 2023 से रिक्त घोषित कर दिया गया है।
अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को एक मामले में दो वर्ष का कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की जानकारी दी गई है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के मुताबिक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। स्वार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 13 फरवरी, 2023 से रिक्त है।
उल्लेखनीय है कि रामपुर सीट से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की थी। अबदुल्ला आजम की दूसरी बार सदस्यता रदद् हुई है।
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2017 के विधानसभा चुनाव में वह पहली बार विधायक बने थे। कम उम्र की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस बार कोर्ट से सुनाई गई सजा की वजह से उनकी सदस्यता खत्म हुई है।