• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दुष्कर्म के बाद युवती समेत तीन को सुलाया था मौत की नींद, कोर्ट ने दी फांसी की सजा

Writer D by Writer D
26/03/2021
in Main Slider, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, क्राइम
0
Sentenced to death

Sentenced to death

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया में दुष्कर्म के बाद महिला सहित तीन लोगों की की गई हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट रामेंद्र कुमार ने आरोपी को फांसी व नौ लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।

कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि से डेढ़ लाख रुपये दुष्कर्म पीड़िता के आश्रितों को देने का आदेश दिया। पॉक्सो कोर्ट के जज ने 66 पेज के फैसले में इस घटना को बेहद क्रूर, अमानवीय, अवर्णनीय बताया।

बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया निवासी नजीरुद्दीन उर्फ पौआ पुत्र अब्दुल अजीज 24 नवंबर 2020 को गांव की ही एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और महिला, उसके पति व चार माह के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यही नहीं आरोपी ने दो अन्य बच्चों को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

बाहुबली विधायक अमनमणि ने किया सरेंडर, ठेकेदार के अपहरण करने का था आरोप

इस मामले में मृतक के भाई ने मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी नजीरुद्दीन को गिरफ्तार किया और उसका डीएनए टेस्ट कराया। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली गई। आरोपी के घटना में शामिल होने की पुष्टि के बाद पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर ही आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी थी।

इस मुकदमे में संयुक्त अभियोजन निदेशक वेद प्रकाश शर्मा और पैरोकार मुबारकपुर थाने के प्रकार पंकज सिंह के विशेष प्रयास से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने वादी साहब समीर सहित 14 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को मृत्यदंड व नौ लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।

Tags: crime newsup news
Previous Post

बाहुबली विधायक अमनमणि ने किया सरेंडर, ठेकेदार के अपहरण करने का था आरोप

Next Post

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! ट्रेनों में अब रात 11 से सुबह 5 बजे तक चार्ज नहीं होंगे मोबाइल

Writer D

Writer D

Related Posts

Hair Wash
Main Slider

इस दिन नहीं धोने चाहिए बाल, घर में आती है दरिद्रता

27/09/2026
Main Slider

UPITS में दूसरे दिन 4,700 बी2बी बैठकें, 412 समझौते

26/09/2026
उत्तर प्रदेश

UPITS-2026 में दिखा हुनर का जादू, ‘आओ करके सीखें’ ने खींचा दर्शकों का ध्यान

26/09/2026
उत्तर प्रदेश

World Tourism Day 2026: 13 साल में 52.71 करोड़ पर्यटकों ने देखी काशी, पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर चमका वाराणसी

26/09/2026
Main Slider

सीएम धामी ने उत्तराखण्ड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2026 और GEP की तकनीकी रिपोर्ट का किया विमोचन

26/09/2026
Next Post
Indian Railway

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! ट्रेनों में अब रात 11 से सुबह 5 बजे तक चार्ज नहीं होंगे मोबाइल

यह भी पढ़ें

Lightning

आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत, सीएम योगी ने किया आर्थिक मदद का एलान

25/07/2022
SS Rajamouli's film 'RRR' brings new updates

एसएस राजामौली की फिल्म ‘RRR’ की सामने आई नई अपडेट

30/05/2021
qatar worldcup

कतर विश्वकप में नहीं पड़ेगा महामारी का कोई भी असर : रोबी फालर

13/01/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version