• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अर्जी दिये जाने के दिन से ही निर्धारित होगा गुजारा भत्ता : सुप्रीम कोर्ट

Desk by Desk
04/11/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक दूरगामी परिणाम वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद के सभी मामलों में गुजारा भत्ता अर्जी दिये जाने के दिन से ही निर्धारित किया जायेगा।

राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीटकर भाजपा-जदयू का चाल,चरित्र व चेहरा किया उजागर

न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने वैवाहिक विवादों में पीड़िता के गुजारा भत्ता के भुगतान को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये। न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 सहित सभी मामलों में अर्जी दिये जाने की तारीख से ही गुजारा भत्ता मंजूर करना ही उचित होगा।

CBSE ने सीटीईटी की नई डेट का किया ऐलान, अब इस दिन होगी परीक्षा

खंडपीठ ने कहा कि अब वैवाहिक विवाद के न्यायालय में जाने के बाद ही दोनों पक्षों को अपनी आमदनी के स्रोत और आय की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही गुजारा भत्ता की रकम निर्धारित की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि जब तक आय और संपत्ति का खुलासा नहीं होता है, तब तक गुजारा भत्ता न दे पाने तक गिरफ्तारी या जेल भेजने की प्रक्रिया पर रोक रहेगी।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी ताकीद की है कि सभी उच्च न्यायालय इस पर अमल करेंगे। न्यायालय ने ये दिशा निर्देश ‘रजनेश बनाम नेहा’ मामले में दिये हैं।

खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील का निपटारा कर रही थी। पिछले साल अक्टूबर में, अदालत ने इस संबंध में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और अनीता शेनॉय को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने एक रिपोर्ट भी सौंपी थी।

Tags: Alimony will be determined from the day of applicationapplicationSupreme Courtगुजारा भत्तान्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डीन्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रासुप्रीम कोर्ट
Previous Post

उप्र विधानपरिषद की 11 सीटों के लिए सपा ने की प्रत्याशियों के नामों की घोषणा

Next Post

पतित पावनी गंगा, श्यामल यमुना…. गंगा दिवस पर कांग्रेस ने किया गंगा पूजन

Desk

Desk

Related Posts

besan
Main Slider

गर्मियों में भी फेस में निखार लाएगा ये आटा`

24/05/2026
Shani Jayanti
Main Slider

कुंडली में शनि के कमजोर होने पर जीवन में होती हैं ऐसी भयंकर घटनाएं, करें उपाय

24/05/2026
Main Slider

सूर्य देव को अर्घ्य देते समय करें इस मंत्र का जाप, सुख-सौभाग्य की होगी प्राप्ति

24/05/2026
Sattu ke laddu
Main Slider

गर्मियों में ठंडक देंगे ये लड्डू, नोट करें आसान रेसिपी

24/05/2026
Chardham Yatra
राजनीति

चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 20 लाख के करीब पहुंचे श्रद्धालु

23/05/2026
Next Post
गंगा पूजन

पतित पावनी गंगा, श्यामल यमुना.... गंगा दिवस पर कांग्रेस ने किया गंगा पूजन

यह भी पढ़ें

dead body

औरैया : खेत में मिला छात्रा का अर्धनग्न शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

26/10/2020
suspended

जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की मौत पर एक्शन, SO समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

18/11/2020

गृहमंत्रालय ने नागालैंड में छ्ह महीने के लिए लगाया AFSPA , घोषित किया अशांत क्षेत्र

30/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version