• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

दुष्कर्म नहीं इसे यौन उत्पीड़न ज़रूर कहा जाएगा…, जानिए इलाहाबाद कोर्ट ने ऐसा क्यों कहां?

Writer D by Writer D
20/03/2025
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, प्रयागराज
0
Allahabad High Court

Allahabad High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज। नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश के मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद कोर्ट (Allahabad High Court) ने एक टिप्पणी दी। इसमें कहा गया कि- ‘किसी पीड़िता के स्तनों को छूना या कपड़े उतारने की कोशिश, दुष्कर्म का अपराध नहीं माना सकता है। इसे यौन उत्पीड़न ज़रूर कहा जाएगा। ‘

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने कासगंज के स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट का समन आदेश संशोधित कर दिया है और नए सिरे से समन करने का आदेश दिया है। कोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि दुष्कर्म के आरोप में जारी सम्मन विधि सम्मत नहीं है। कोर्ट ने ये टिप्पणी कुछ साल पहले 11 साल की बच्ची के साथ हुई रेप की कोशिश से जुड़ी सुनावई के दौरान की। यह मामले एटा के पटियाली थाने में दर्ज है।

मामले में याची आकाश ,पवन व अशोक को आइपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपितों के खिलाफ धारा 354-बी आइपीसी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के मामूली आरोप के साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मुकदमा चलाया जाए।

केंद्रीय मंत्री के दो भांजों के बीच गोलीबारी, एक की मौत; बहन घायल

कोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा, ‘आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य इस मामले में दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं बनाते हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों पवन और आकाश ने 11 साल की पीड़िता के स्तनों को पकड़ा और आकाश ने उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों के हल्ला मचाने के कारण, आरोपी पीड़िता को छोड़कर मौके से भाग गए। उन्होंने दुष्कर्म का अपराध कारित नहीं किया।

Tags: Allahabad High Courtcrime newsPrayagraj News
Previous Post

केंद्रीय मंत्री के दो भांजों के बीच गोलीबारी, एक की मौत; बहन घायल

Next Post

आने वाला साल सफलता और प्रगति से भरा हो…, पीएम मोदी ने नवरोज़ की दीं शुभकामनाएं

Writer D

Writer D

Related Posts

Move ON
Main Slider

नहीं कर पा रहे Move On… तो अपनाएं प्रेमानंद महाराज का बताया आसान उपाय

16/08/2026
Waxing
Main Slider

वैक्सिंग करवाने के बाद भूलकर भी ना करें ये गलतियां, काली पड़ सकती है त्वचा

16/08/2026
Marriage
Main Slider

बेटी की विदाई के तुरंत बाद घर में नहीं लगानी चाहिए झाड़ू, ये है बड़ी वजह

16/08/2026
Egg Manchurian
Main Slider

विकेंड स्पेशल में ट्राई करें स्वादिष्ट ऐग मंचूरियन, नोट करें आसान रेसिपी

16/08/2026
MP Brijlal targets Akhilesh Yadav.
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने चौपट किया शिक्षा व्यवस्था : सांसद बृजलाल

15/08/2026
Next Post
PM Modi

आने वाला साल सफलता और प्रगति से भरा हो..., पीएम मोदी ने नवरोज़ की दीं शुभकामनाएं

यह भी पढ़ें

पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी 1991 में कह दिया था, अयोध्या तभी दुबारा आऊंगा जब मंदिर निर्माण शुरू होगा

29/07/2020
Mukhtar Ansari

मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, इस केस में मिली जमानत

25/09/2023

जहांगीरपुरी हिंसा: आरोपियों को नहीं कानून का डर, अंसार ने दिखाया ‘पुष्पा’ स्टाइल

17/04/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version