• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पीपीएफ और 5 साल की सावधि जमा में निवेश पर कर सकते हैं टैक्स छूट का दावा

Desk by Desk
04/10/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
0
Income Tax return

इनकम टैक्स रिटर्न

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। हर निवेशक चाहता है कि उसकी कमाई पर अधिक से अधिक टैक्स छूट मिले। आप यदि अपने निवेश पर आकर्षक ब्याज और रिटर्न के साथ टैक्स छूट लेना चाहते हैं तो डाकघर की छोटी बचत के साथ म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अधिक आकलन की जरूरत नहीं है। साथ ही इनमें निवेश की सुविधा भी बेहद आसान है।

डाकघर में सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और पांच साल की सावधि जमा (एफडी) पर टैक्स छूट मिलती है। इन सभी निवेश विकल्पों में 1.50 लाख रुपये तक की छूट आयकर की धारा 80 सी के तहत ले सकते हैं।

सेंसेक्स की टॉप 10 में से 8 कंपनियों के मार्केट कैप 1.45 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

यह इकलौती ऐसी स्कीम है, जिसमें निवेश राशि और उसके ब्याज के साथ परिपक्वता पर मिलने वाली रकम तीनों पर टैक्स छूट मिलती है। पीपीएफ खाता बैंक या डाकघर कहीं भी खोला जा सकता है। इसके अलावा इसे किसी भी बैंक में या किसी भी डाकघर में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। आप केवल 100 रुपये में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं।

पीपीएफ में हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। पीपीएफ खाता 15 साल के लिए खुलता है, लेकिन इसे 15 साल के बाद पांच-पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसे 15 साल के पहले बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन तीन साल बाद से इसमें निवेश के बदले कर्ज लिया जा सकता है। कुछ शर्तों के तहत पीपीएफ खाता से सातवें साल से कुछ पैसा निकाल सकता है।

केंद्र सरकार दूसरे दौर में नए राहत पैकेज को लेकर जल्दबाजी में नहीं

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) एकमात्र ऐसी निवेश योजना है, जिसमें शेयरों में निवेश के बावजूद टैक्स छूट मिलती है। इसमें एसआईपी यानी सिप के जरिये भी निवेश कर सकते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपये की अधिकतम टैक्स छूट ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम निवेश की इसमें कोई सीमा नहीं है।

इसमें तीन साल का लॉकइन पीरियड होता है यानी तीन साल से पहले निवेश नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद निवेशक चाहे तो यह पैसा निकाल सकता है। इसमें अगर निवेशक डिविडेंट भुगतान का विकल्प लेता है तो उन्हें बीच-बीच में पैसा मिलता रहेगा। हालांकि, आयकर छूट वाली स्कीम से बीच में पैसा निकाला नहीं निकाल सकते हैं।

Tags: elssIncome Tax returnMaximum tax rebatetriple benefit on PPFअधिक से अधिक टैक्स छूटइनकम टैक्स रिटर्नईएलएसएसपीपीएफ पर तिहरा लाभ
Previous Post

केंद्र सरकार दूसरे दौर में नए राहत पैकेज को लेकर जल्दबाजी में नहीं

Next Post

भारत में सब्सिडी नहीं, निर्यात के लिए गुणवत्ता की जरूरत : मंत्री पीयूष गोयल

Desk

Desk

Related Posts

Anand Bardhan
राजनीति

प्रदेश में उन्नत बागवानी की अपार संभावनाएं: मुख्य सचिव

25/05/2026
CM Dhami
राजनीति

CM धामी ने किया पंचायत जनप्रतिनिधियों से किया जन संवाद

25/05/2026
Anand Bardhan
राजनीति

भीषण गर्मी के बीच निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश, मुख्य सचिव ने ऊर्जा उपलब्धता की समीक्षा

25/05/2026
CM Dhami
राजनीति

हल्द्वानी में 6.75 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक कुमाऊँ मीडिया सेंटर, CM धामी ने किया शिलान्यास

25/05/2026
CM Dhami
राजनीति

खटीमा में मुख्यमंत्री धामी ने 89 लाख रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया

25/05/2026
Next Post
piyush goyal

भारत में सब्सिडी नहीं, निर्यात के लिए गुणवत्ता की जरूरत : मंत्री पीयूष गोयल

यह भी पढ़ें

अयोध्या दीपोत्सव Ayodhya Deepotsav

अयोध्या दीपोत्सव : सीएमयोगी ने की रामलला की पूजा, देखें जश्‍न का वीडियो

13/11/2020
PM Kisan Nidhi

आने वाली है पीएम किसान निधि की 10वीं किस्त, ऐसे करें अपना स्टेटस चेक

06/12/2021
Shani Trayodashi

शनि की ढैय्या से हैं पीड़ित, तो रोजाना करें इन मंत्रों का जाप

31/08/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version