नई दिल्ली| अगर आप भी प्रॉविडेंट फंड (PF) में से एडवांस, पूरा या थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन आपके पास यूएएन (UAN ) नंबर नहीं है तो भी आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जो ईपीएफओ के दफ्तर में जाकर जमा करना होता है। हालांकि, इस तरीके से पीएफ निकालने पर आपको ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
ईपीएफओ में जाकर पीएफ निकालने के लिए आपको फॉर्म भरना होग। ये फॉर्म आपको ईपीएफओ की वेबसाइट या अपने दफ्तर से भी मिल जाएगा। इसके साथ आपको कुछ डॉक्युमेंट्स भी लगाने होंगे। हालांकि, ऐसे पीएफ निकालने पर आपका पेपरवर्क थोड़ा बढ़ जाएगा। जब आपके पेपर और फॉर्म ईपीएफओ चेक कर लेगा और सब सही होगा, तो उसके 10 से 20 दिन बाद पीएफ आपके अकाउंट में आ जाएगा।
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घर बैठे ऑनलाइन भी पीएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब पीएफ से पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपका पीएफ का पैसा आवेदन करने के बाद अकाउंट में सीधे करीब 5 से 10 दिन में आ जाएगा।
ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं। अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें। मैनेज (Manage) पर क्लिक करें। केवाईसी (KYC) ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें। ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करें। एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा। इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें। अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।